Dead Body : दूसरे देश से भारत शव लाने में क्या है प्रक्रिया? जानें- सरकार से कैसे मिलेगी मदद…..

Dead Body : भारत के कई नागरिक है जो विदेशों में जाकर काम करते हैं। यहां तक कि वह विदेश में ही अपने पूरे परिवार समेत रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदेशों में काम करते हैं लेकिन उनका परिवार यहां भारत में रह रहा है, उस दौरान अगर विदेश में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे व्यक्ति की डेड बॉडी को अपने देश में लाना मुश्किल का काम बन जाता है।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे कि आज से कुछ समय पहले अगर किसी व्यक्ति की विदेश में मौत हो जाती है तो उसे व्यक्ति को भारत लाने के लिए कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहां तक कि इस प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त भी लग जाता था.

लेकिन अब पार्थिव शरीर को अपने देश में लाने के लिए सरकार कई तरह की मदद करना शुरू कर चुकी है। यहां तक कि सरकार द्वारा इस काम के लिए पोर्टल बनाया है जिससे आपको काफी हद तक सहायता मिल सके।

सरकार करेगी सहायता

आज से पहले विदेश में अगर किसी भारतीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उनके शरीर को भारत लाने में काफी लंबा समय लग जाता था। यहां तक कि इस प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त लगने के कारण कई बार शरीर भारत पहुंच ही नहीं पाता था। इसलिए भारत सरकार द्वारा कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं ताकि डेड बॉडी आसानी से भारत लाया जा सके। यहां तक कि इस प्रक्रिया के लिए ज्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल ही भारत सरकार ने अगस्त महीने से ओपन ई केयर प्लेटफॉर्म शुरू किया है।

देखा जाए तो अगर विदेश में किसी भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई तो उन्हें बिना किसी परेशानी के आसानी से विदेश से भारत लाने में भारत सरकार मदद करेगी। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नोडल ऑफिस बनाया गया। यानी कि कर किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार में से किसी की डेड बॉडी विदेश से भारत मंगाना है तो उन्हें लिखित में आवेदन लिखकर देना होगा। जब आप लिखित में नोडल ऑफिसर को पत्र देंगे तो वह 48 घंटे में जांच कर आपकी परेशानी को दूर कर देंगे।

यह दस्तावेज है जरूरी

इसके साथ ही विदेश से भारत पार्थिव शरीर लाने के लिए नोडल ऑफिसर कुछ जरूरी दस्तावेज की जांच करते हैं, जैसे की व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि डेड बॉडी पर छिड़के गए केमिकल का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसी के साथ-साथ जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनका रद्द किया गया पासपोर्ट दस्तावेज भी होने चाहिए।