RBI ने बैंकों के डिपॉजिट लिमिट में किया बढ़ोतरी, जानें- क्या है नया नियम…
डेस्क : साल का पहला महीना लोगों के लिए बेहद खास है। इस महीने कई अहम बदलाव किए गए। इस संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी को कहा कि उसने टियर 3 और 4 शहरों में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
RBI की और से एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि “समीक्षा के बाद, टियर 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक करने का निर्णय लिया गया है।”
उद्देश्य क्या है
आरबीआई के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद शहरी स्तर पर बैंकिंग माहौल की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करना है। जबकि फोकस टियर 3 और 4 शहरों पर है। आरबीआई ने तय किया है कि थोक जमा सीमा अब 15 लाख रुपये और उससे अधिक होगी। इससे ग्राहकों को फायदा होगा। RBI के द्वारा कहा कहा गया कि शहरी सहकारी बैंकों की सीमा 15 लाख से ज्यादा होगी।
यह घोषणा 1 जनवरी को आरबीआई द्वारा एक आधिकारिक विज्ञप्ति में की गई थी और इसे पहले से ही बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में देखा जा रहा है। जमा सीमा में बदलाव उभरते वित्तीय परिदृश्य के अनुरूप बैंकिंग नियमों की समीक्षा और अनुकूलन के लिए केंद्रीय बैंक के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।