जम्मू कश्मीर के बाद अब उत्तराखंड में भी नहीं खरीद सकते हैं जमीन, जानिए- क्या है कानून

डेस्क : इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपना घर किसी शांत और पहाड़ी इलाके यानी किसी हिल स्टेशन पर बनाना चाहता है। लेकिन ऐसी चाहत रखने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। अब आप चाहकर भी उत्तराखंड में जमीन खरीदकर घर नहीं बना सकते और न ही वहां खेती कर सकते हैं।

दरअसल, कुछ दिनों पहले राज्य के मौजूदा भूमि कानून के खिलाफ जनता का जबरदस्त विरोध देखने को मिला था। इस भूमि कानून के विरोध में देहरादून समेत कई जिलों में स्थानीय लोगों और कई समाज सेवी संगठनों ने रैलियां निकाली थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल पर भूमि कानून को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी लोगों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। धामी ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक जिला मजिस्ट्रेट उत्तराखंड के बाहर के लोगों को कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए जमीन खरीदने की अनुमति नहीं देंगे।

यानी राज्य में कृषि और बागवानी उद्देश्यों के लिए बाहरी लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर अंतरिम प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले भी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने जमीन खरीदने से पहले खरीदार का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के बाद ही जमीन खरीदने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री की ओर से सख्त निर्देश

बताया जा रहा है कि सीएम धामी ने हाल ही में मुख्यमंत्री आवास पर भूमि कानून को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि भूमि कानून के लिए गठित समिति द्वारा बड़े पैमाने पर जनसुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए। भूमि कानून की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था हेतु गढ़वाल एवं कुमाऊँ कमिश्नर को भी शामिल किया जाय।

अब क्या व्यवस्था

उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार, जो व्यक्ति 12 सितम्बर 2003 से पहले उत्तराखंड राज्य में अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, उन्हें भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है।अधिकारी द्वारा अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्यहित एवं जनहित में यह निर्णय इस कानून समिति की रिपोर्ट आने यानी प्रस्तुत होने या कोई नया आदेश तक इस प्रस्ताव पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा।