अगर पाकिस्तानी महिला India में बच्चों का जन्म दे तो नागरिकता कहां की मिलेगी, जानें- नियम…
हर देश में नागरिकता पाने के लिए अलग-अलग नियम कानून बनाए गए हैं। भारत की नागरिकता पाने के लिए भी कुछ नियम कानून है जिसके अनुसार ही किसी व्यक्ति को यहां की नागरिकता मिलती है। अब यह सवाल उठता है कि यदि किसी पाकिस्तानी नागरिक के बच्चे का जन्म भारत में हो तो क्या उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है? तो चलिए आज हम आपको इस सवाल का जवाब इस आर्टिकल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे।
जन्म के आधार पर नागरिकता के नियम
भारतीय कानून व्यवस्था के अनुसार जिस व्यक्ति का जन्म भारत (India) में 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 के पहले हुई है वे भारत (India) के नागरिक कहलाएंगे। इस कानून के अनुसार माता-पिता कहां के नागरिक हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे बच्चे जिनके माता-पिता में से कोई एक, भारत के नागरिक हैं, उन्हें यहां की नागरिकता (citizenship) मिलेगी। वहीं 3 दिसंबर के बाद जन्मा बच्चा जिसके माता-पिता दोनों भारतीय नागरिक (India Citizen) है या उनमें से एक भारतीय नागरिक है और दूसरा अवैध रूप से यहां नहीं रह रहा वह भारतीय नागरिक कहलाएगा।
रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिली नागरिकता
भारत की नागरिकता (Indian Citizenship) रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से यहां रह रहा है उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है।
ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह (Marriage) किसी भारतीय से हो और रजिस्ट्रेशन से पहले वह कम से कम 7 वर्षों से यहां रह रहा हो वह नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है।
वंश के आधार पर
जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत से बाहर हुआ है मगर उनके माता-पिता भारतीय हैं उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद और 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर हुआ है मगर उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हैं तो उस स्थिति में उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है।
ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर हुआ हो। उसके माता-पिता यह घोषित कर दे कि उनके पास किसी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है। और वह जन्म के एक साल के बाद भारतीय दूतावास में रजिस्ट्रेशन करा ले तो उसे भारतीय नागरिकता मील सकती है।
नेचरलाइजेशन के जरिए मिल सकती है नागरिकता
कोई भी व्यक्ति नेचरलाइजेशन के माध्यम से भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति 12 साल से भारत में रह रहा है और वह सिटीजनशिप एक्ट के थर्ड शेड्यूल की सारी शर्ते पूरी कर रहा है। तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है।
अब बात आती है कि क्या किसी पाकिस्तानी के बच्चे का जन्म भारत में होता है तो क्या उसे यहां की नागरिकता मिलेगी? इसका यही जवाब है कि यदि वह नागरिकता कानून में बताए गए इन नियमों में से किसी एक के अंतर्गत नहीं आएगा तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिल पाएगी।