कैसे बना सकते हैं खुद का NGO? किन-किन कागजात की पड़ेगी जरूरत, यहां जान लीजिए….

NGO चलाये जा रहे है और आपने भी कई बार इनका नाम सुना होगा। ये NGO अलग-अलग सेवाओं और काम के लिए चलाये जा रहे है। कोई बाल अधिकार के लिए तो कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई महिला सशक्तिकरण के लिए तो कोई स्वास्थ्य देखभाल के मामलों के लिए कोई अनाथालय से लेकर वृद्धावस्था और नौकरी के लिए भी गैर सरकारी संगठन यानी NGO चलाये जा रहे है। लेकिन क्या आपको पता है कि NGO कैसे बनाए जाते है और इसकी क्या प्रोसेस है? आइये आपको बताते है इसकी पूरी प्रक्रिया….

कैसे करते है NGO रजिस्ट्रेशन?

आप भारतीय नागरिक है और एक गैर सरकारी संगठन खोलना चाहते हैं तो इसकी एक लंबी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका NGO क्या काम करने वाला है? इसके बाद आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन (NGO Registration) में काफी मदद मिलेगी और इसके लिए आपको भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के नियमों के तहत इसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

किसी ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन (NGO Registration) के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होगी और इसमें अधिकतम कितने भी लोग हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक समिति के तौर पर रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो कम से कम सात लोगों की जरूरत होगी। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत सोसाइटी से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना ज्यादा आसान है।

तीन तरह से करवा सकते है रजिस्ट्रेशन

आप अगर किसी NGO का रजिस्ट्रेशन (NGO Registration) करना चाहते हैं तो इसके तीन तरीके हैं। आप कंपनी अधिनियम 2013 के तहत से किसी भी NGO का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के नियमों के अनुसार भी किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते है।

चाहिए होंगे ये दस्तावेज

NGO के रजिस्ट्रेशन के लिए एनजीओ का ज्ञापन या फिर संस्था के अंतर्नियम की 3 कॉपी जिन पर NGO की सभी जानकारी दर्ज हो। इसमें संस्थापक का नाम, व्यवसाय का नाम और पता भी दर्ज हो। ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के 7 दिन बाद की कुल संपत्ति और अन्य कुछ दस्तावेजों की जरूरत भी होगी। लेकिन अगर इन डॉक्युमेंट में कोई भी गलत जानकारी दी गई है तो आपके NGO को बैन किया जा सकता है।