Train Ticket होने पर भी लगेगा भारी जुमाना! आज ही जान लीजिए Railways का ये Rule, वरना…

Train Ticket: भारतीय रेलवे को सबसे आरामदायक और सफल यात्रा प्रदान करने के लिए जाना जाता है। देश में रेलवे कम किराए (Train Ticket) में लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। कई बार लोग टिकट (Train Ticket) न मिलने पर जनरल बोगी में सफर करते हैं। ऐसे में अगर आप भी अक्सर ट्रैवल करते हैं तो ये बात जानना आपके लिए जरूरी है। यात्रा करते समय कई बातों का ध्यान न रखने पर जुर्माना लग सकता है, तो आइए इस नियम को शुरू से जानते हैं।

क्या है नियम : भारतीय रेलवे (Indian Railways) के नियमों के मुताबिक, अगर आपको 199 किलोमीटर तक का सफर करना है तो आपको जनरल टिकट (General Ticket) खरीदने के 3 घंटे के अंदर ट्रेन पकड़नी होगी। इसके अलावा 200 किमी से ज्यादा की यात्रा के लिए तीन दिन पहले टिकट ले सकते हैं। यदि कोई यात्री 199 किलोमीटर से कम की यात्रा के लिए टिकट लेता है, तो उसे पहली ट्रेन के उस स्टेशन पर जाने तक की यात्रा शुरू करनी होगी जहाँ उसे जाना है या टिकट खरीदने की तारीख के 3 घंटे बाद तक।

लगेगा भारी जुर्माना : रेलवे ने साल 2016 में जनरल टिकट के लिए यह समय सीमा तय की थी। इसलिए अब अगर 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर कोई यात्री टिकट खरीदने के तीन घंटे बाद यात्रा करता पाया जाता है, तो उसे बिना टिकट माना जाता है और जुर्माना लगाया जाता है। यदि आप 3 घंटे के भीतर यात्रा शुरू नहीं करते हैं, तो आप न तो टिकट रद्द कर सकते हैं और न ही किसी अन्य ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं।

इस कारण बना नियम : दरअसल, कुछ लोग तो दिनभर अनारक्षित टिकट पर सफर करते थे। इस नौटंकी को रोकने के लिए रेलवे ने यात्रा शुरू करने की समय सीमा तय की है। समय सीमा नहीं होने के नियम के कारण टिकटों का दुरुपयोग हो रहा था। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में एक पूरा गैंग इसका गलत फायदा उठा रहा था। यात्रियों का सफर खत्म होते ही ये लोग उनसे टिकट ले लेते थे और दूसरे यात्रियों को सस्ते में बेच देते थे। ऐसे में रेलवे को काफी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। जिसके चलते इस नियम पर रोक लगा दी गई।