BSF Constable Recruitment Reservation : केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भर्ती प्रक्रिया में एक अहम बदलाव करते हुए जनरल ड्यूटी कैडर से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। इस फैसले के तहत अब BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक ये नए नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं।
यह संशोधन Border Security Force Act, 1968 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए किया गया है। नए नियमों को Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2025 नाम दिया गया है। इसका मकसद अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को सुरक्षा बलों में स्थायी अवसर प्रदान करना है।
अग्निवीरों को मिलेगा सीधा लाभ
गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, BSF में हर साल जनरल ड्यूटी कैडर में होने वाली भर्तियों में कुल रिक्तियों का आधा हिस्सा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा। सरकार का मानना है कि अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित, अनुशासित और शारीरिक रूप से सक्षम युवाओं को इससे एक मजबूत करियर विकल्प मिलेगा।
पूर्व सैनिकों के लिए भी सुरक्षित रहेगा कोटा
नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि कुल पदों में से एक निश्चित हिस्सा पूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। इससे सेना में पहले सेवा दे चुके अनुभवी जवानों को प्राथमिकता मिलती रहेगी। इसके साथ ही कॉम्बेटाइज्ड कांस्टेबल ट्रेड्समैन को सीधे भर्ती के जरिए BSF में समायोजित करने का प्रावधान भी किया गया है।
अग्निपथ योजना को मिलेगा बल
सरकार के इस कदम को अग्निपथ योजना को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। इससे अग्निवीरों के भविष्य को लेकर बनी अनिश्चितता कम होगी और BSF जैसी महत्वपूर्ण सुरक्षा एजेंसी को पहले से प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होगा।
भर्ती प्रक्रिया होगी ज्यादा पारदर्शी
संशोधित नियमों से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता आने की उम्मीद जताई जा रही है। अलग-अलग श्रेणियों के लिए आरक्षण और अवसर तय होने से अब भर्ती को लेकर भ्रम और विवाद की स्थिति भी कम हो सकती है।


