कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात, जान लें कानून वरना पड़ेगा महंगा!

डेस्क : देश में इन दिनों आवारा कुत्तों के काटने की कई खबरें आ रही हैं। इसके चलते लोग घर से बाहर निकलने पर डरे रहते हैं। आज सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसे लाइव वीडियो भी देखे जा सकते हैं जहां आवारा कुत्ते (Street Dog) बेरहमी से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में इससे जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। इस दौरान गाजियाबाद में कुत्ते के काटने से एक बच्चे की मौत का भी जिक्र किया गया। आवारा कुत्तों को लेकर भी कानून है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, तो आइए जानते हैं।

क्या है इससे संबंधित कानून?

नियमों के मुताबिक आप किसी आवारा कुत्ते को उसकी जगह से नहीं हटा सकते यानी उसे किसी भी सोसायटी या मोहल्ले से ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता। आवारा कुत्तों को मारना धारा 428 और 429 के तहत अपराध है। अगर कोई आवारा कुत्तों को मारने या परेशान करने की कोशिश करता है, तो इसकी शिकायत पुलिस से भी की जा सकती है। ऐसे जानवरों को मारने या जहर देने पर आपको पांच साल तक की जेल हो सकती है, जबकि क्रूरता के लिए आपको तीन महीने तक की जेल हो सकती है।

2021 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुनाया था। जिसमें कहा गया था कि जानवरों को कानून द्वारा दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार है। इस दौरान कुत्तों से भोजन के अधिकार के बारे में भी बात की गई। हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आसपास के लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।