Income Tax Return भरने वालों को झटका- लग सकता है ₹5000 का जुर्माना, जानें –

Income Tax Return : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इसके लिए अंतिम तिथि तय कर दी गई है। अगर इस दिन से पहले ITR फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।

अगर आप तय तारीख के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको बकाया कर राशि पर धारा 234A के तहत 1% प्रति माह या आंशिक माह की दर से ब्याज देना होगा।

वहीं, धारा 234F के तहत 5000 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। अगर कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो इसे घटाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या अपने किसी बिजनेस में घाटा हुआ है तो आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं और अगले साल की आय में समायोजित कर सकते हैं।

इससे आपकी टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। हानि समायोजन की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब आप अपने आईटीआर में हानि की घोषणा करते हैं और समय सीमा से पहले इसे आयकर विभाग के पास दाखिल करते हैं।

लेट ITR फाइल के लिए ये है नियम

वहीं, अगर आप आईटीआर दाखिल करने की तय तारीख चूक गए तो आप तय तारीख के बाद रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। हालाँकि, आपको अभी भी विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान करना होगा और भविष्य के समायोजन के लिए नुकसान को आगे ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आयकर विभाग ने विलंबित रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख भी निर्दिष्ट की है जो मूल्यांकन वर्ष का 31 दिसंबर है। ऐसे में आप 31 दिसंबर 2023 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।