1 नवंबर से बदल जाएगा LPG Cylinder से जुड़ा नियम, जानें- कैसे पड़ेगा आपके जेब पर असर!

Rule Change : आप सभी को पता है कि दो दिन बाद नवंबर का महीना शुरू होने वाला है और नए महीने की पहली तारीख के साथ ही सरकार कई सारे नियमों में बदलाव करती है। सरकार द्वारा किए गए इन चीजों में बदलाव का असर सीधा आम आदमी की जेब पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि 1 नवंबर से कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं? नए महीने की शुरुआत में जीएसटी से लेकर लैपटॉप इंपोर्ट तक कई बदलाव शामिल है।

गैस सिलेंडर के दाम :
1 तारीख आने के साथ ही गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है और हर महीने की पहली तारीख को पूरे महीने के लिए गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाती है। तेल कंपनियों के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमत घट या बढ़ सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि मौजूदा रेट में कोई बदलाव न हो और वह पुरानी कीमत ही बरकरार रहे।

GST को लेकर नियम में बदलाव :
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी NIC के मुताबिक, सौ करोड़ रुपये या उससे ज्यादा के कारोबार वाले बिजनेस को 1 नवंबर से 30 दिनों के अंदर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी चालान अपलोड करना होगा। जीएसटी अथॉरिटी द्वारा यह फैसला सितंबर के महीने में लिया गया था।

इंपोर्ट को लेकर अंतिम तारीख :
सरकार ने 30 अक्टूबर तक HSN 8741 कैटेगरी के तहत आने वाले लैपटॉप टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खरीद पर छूट दी थी। लेकिन 1 नवंबर से बदलने वाले नियमों के अनुसार इनमें क्या चेंज हो सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है।

लेनदेन शुल्क :
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE ने बीते 20 अक्टूबर को ऐलान किया था कि वह 1 नवंबर से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट पर लेनदेन शुल्क बढ़ाएगा। ये बदलाव S&P BSE सेंसेक्स ऑप्शन पर लगाए जाएंगे। अगर लेनदेन की कीमत बढ़ती है तो इसे व्यवसायियों खास करके खुदरा व्यवसायियों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।