अब LOAN वसूली के नाम पर नहीं चलेगी ‘दादागिरी’, शाम 7 बजे का बाद कॉल नहीं करेंगे रिकवरी एजेंट….

RBI LOAN : आज के समय में हर कोई व्यक्ति लोन लेता है लेकिन आम आदमी जब लोन लेता है तो उसे चुकाने को लेकर हमेशा परेशान रहता है। लेकिन जब कोई अमीर व्यक्ति लोन लेता है तो उसे वसूलना बैंकों के लिए परेशानी बन जाता है।

अगर आम आदमी समय पर लोन किस्त नहीं चुकाता है तो बैंक वाले उसे डराते हैं या फिर लोन रिकवरी एजेंट भी उसे परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन अब RBI के द्वारा नया नियम लागू किया गया है जिसके बाद आपको लोन रिकवरी एजेंट शाम 7:00 बाद परेशान नहीं कर सकते है।

इसलिए RBI ने गुरुवार को वसूली करने के लिए नियमों को सख्त बनाया है। इसलिए कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान और उनके एजेंट कर्जदारों को सुबह 8:00 से लेकर शाम 7:00 तक कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जानकारी मिली है कि, “आरबीआई के ‘जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर मसौदा निर्देश’ में कहा गया है कि बैंकों और एनबीएफसी जैसी रेगुलेटेड एंटिटीज (RE) को मुख्य प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए।” इनमें पॉलिसी का निर्माण और केवाईसी मानदंडो के अनुपालन का निर्धारण और कर्ज की मंजूरी शामिल है।

बनानी चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट

इसके अलावा RBI ने निर्देश दिया है कि Res को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था से ग्राहकों के प्रति उनकी जिम्मेदारी कम ना हो। इसके अलावा बैंकों और एनबीएफसी को डायरेक्ट सेल्स एजेंट और वसूली एजेंट के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनानी चाहिए।

इसके अलावा यह भी ध्यान देना चाहिए कि वसूली करने वाले एजेंट या डायरेक्ट सेल एजेंट को अच्छे से प्रशिक्षित करना चाहिए। ताकि आगे चलकर वह अपनी जिम्मेदारी संवेदनशीलता के साथ निभा सके।

कर्जदारों के साथ एजेंट हो संवेदनशील

इसके अलावा RBI ने कहा है कि कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान और उसके वसूली करने वाले एजेंट कर्जदारों के प्रति मौखिक या शारीरिक रूप से उनका उत्पीड़न नहीं कर सकते है और उन्हें धमकी नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही वसूली एजेंट किसी के सामने भी कर्जदार को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं कर सकते हैं और उसकी गोपनीयता में खलल या हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते हैं।