RBI ने कैंसिल किया 2 बैंकों का लाइसेंस- अब कैश नहीं ले सकते ग्राहक, चेक करें नाम…

RBI : भारतीय रिजर्व बैंक लगातार देश के बैंकों पर कार्रवाई कर रहा है और जो बैंक RBI के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है। इसी के चलते RBI ने 21 सितंबर को तिरुवनंतपुरम के एक अनंतशयनम बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके बाद अब खबर आ रही है कि RBI ने दो और बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इन बैंकों के कारोबार पर भी रोक लगा दी गई है।

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने कहा है कि अगर इन बैंकों को काम करने की इजाजत दी गई तो इससे आम जनता प्रभावित होगी और उन्हें नुकसान होगा। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार RBI ने देश के दो अन्य बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिसमें केरल का मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश के बहराइच का नेशनल कॉपरेटिव बैंक शामिल है।

इसलिए रद्द किया लाइसेंस

RBI की तरफ से जानकारी दी गई है कि इन दोनों बैंकों के पास कैपिटल और कमाई की क्षमता नहीं है। ये दोनों बैंक ही RBI के बनाए गए बैंकिंग विनीयमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के सेक्शन 11(1) और सेक्शन 22 (3) (D) के नियमों का उल्लंघन किया है और सही तरह से इनका पालन नहीं किया है। इसके अलावा इन बैंकों की वित्तीय स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं है और यह ग्राहकों को पूरा पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ने इन बैंकों का लेनदेन रोक दिया है।

ग्राहकों पर पड़ेगा असर

आपको बता दे कि रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने 22 सितंबर को केरल के मल्लिकार्जुन पट्टाना सहकारी बैंक नियमिता और उत्तर प्रदेश के बहराइच के नेशनल कोऑपरेटिव सहकारी बैंक लिमिटेड के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब ये दोनों बैंक ही ना तो किसी से कैश ले सकते है और ना ही किसी को पेमेंट कर सकते है। जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम के तहत बैंक 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पर क्लेम कर सकते है।