अब सोना खरीदने के लिए देना होगा PAN Card? जानें- टैक्स से जुड़े नए नियम….

Gold : कुछ दिनों में त्यौहारी सीजन चालू होने वाला है और इसके बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो त्यौहार और शादियों के मौसम में लोग अधिकतर सोना (Gold) खरीदते हैं और सोने के जेवरात भी बनाते हैं। इस दौरान देश में सोने की डिमांड भी काफी अधिक बढ़ जाती है।

इसलिए अगर आप भी त्यौहारी सीजन या शादी के मौसम में Gold खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इससे जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो आप मर्जी चाहे जितना सोना (Gold) नगद में खरीद सकते हैं लेकिन एक लिमिट के बाद आपको आधार कार्ड (Aadhar Card) या पैन कार्ड (Pan Card) की जरूरत भी पड़ सकती है। आइये आपको बताते हैं कि कितना सोना खरीदने के लिए आपको आधार या पैन कार्ड की जरूरत पड़ सकती है?

क्या कहते है एक्सपर्ट्स

विशेषज्ञों का कहना है कि आप नगद राशि देकर कितना भी सोना खरीद सकते है और इस पर किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स (Income Tax) के नियमों के अनुसार एक बार में आप 2 लाख रुपये से ज्यादा नगद भुगतान नहीं कर सकते है।

इस पर टैक्स नियम के तहत प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन अगर आप सोना (Gold) खरीदते हैं तो कितनी भी रकम नगद ले जा सकते हैं। लेकिन एक ट्रांजैक्शन में केवल 2 लाख रुपये से ज्यादा की रकम मंजूर नहीं की जाएगी। इस तरह से कानून 2 लाख से ज्यादा की रकम के गहने खरीदने पर आपको रोकता है।

लग सकता है जुर्माना

इसके अलावा अगर कोई भी सुनार या ज्वैलर आपसे सोने के बदले 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा की रकम वसूलत है तो इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से यह गैरकानूनी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर ली गई रकम के बराबर जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा आप ज्वेलर्स से किसी और तरह से सोना (Gold) खरीदना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड देना होगा। लेकिन आप 200 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक के गहने बिना आधार कार्ड और पैन कार्ड के बनवा सकते है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार सोने के गहने खरीदने से बेहतर है कि आप सॉवरिन गोल्ड खरीदें।