Changes in NPS Rules : सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किया हैं। इससे रिटायरमेंट के समय निवेशकों को अधिक राहत मिलेगी। इस नए नियमों के तहत NPS निवेशक अब अपने जमा किए गए कुल पैसों का 80 प्रतिशत तक एक साथ निकाल सकते हैं। इससे पहले कम से कम 40 प्रतिशत एन्युटी खरीदना जरूरी था। इसे अब घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। बतादें कि सरकार ने इस संबंध में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया है।
क्या है नया नियम?
अगर किसी निवेशक का कुल जमा किया गया पैसा (APW) 10 लाख तक है तो वे पूरी 100 प्रतिशत रकम एक साथ निकाल सकते हैं। ऐसे में अब एन्युटी खरीदना जरूरी नहीं होगा। हालांकि अगर निवेशक का कुल जमा किया गया पैसा 10 लाख से अधिक है, तो वे अधिकतम 80 प्रतिशत एक साथ निकाल सकते हैं। बाकी 20 प्रतिशत को एन्युटी में इन्वेस्ट करना होगा। इससे हर महीने पेंशन मिलेगी।
यह नियम किस पर लागू होगा?
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ये बदलाव सरकारी और प्राइवेट सेक्टर दोनों के NPS अकाउंट होल्डर्स पर लागू होंगे। यह रिटायरमेंट 60 साल की उम्र के बाद निकालने, अपनी मर्जी से पैसे निकालने और मृत्यु जैसी स्थितियों में एक साथ पैसे निकालने में एन्युटी के ऑप्शन को आसान बनाया गया है।
निवेशकों को क्या फायदे होंगे?
सरकार का कहना है कि इन बदलावों का मकसद निवेशकों को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देना और रिटायरमेंट के बाद उनकी फाइनेंशियल जरूरतों को आसानी से पूरा करने में मदद करना है। एन्युटी की लिमिट कम होने से निवेशक अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा खुद इस्तेमाल कर पाएंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इससे NPS एक खड़ा आकर्षक रिटायरमेंट स्कीम बन गई है। यह खासकर उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं।
20 प्रतिशत एन्युटी नियम क्या है?
नए नियमों के तहत, अगर पेंशन का पैसा तय लिमिट से ज्यादा है तो निवेशक को कम से कम 20 प्रतिशत रकम एन्युटी में इन्वेस्ट करनी होगी। इससे रेगुलर पेंशन मिलेगी। वहीं बाकी पैसे को एक साथ या सिस्टमैटिक विड्रॉल के जरिए निकाला जा सकता है। यह नियम 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट और 60 से 85 साल की उम्र के बीच निकलने पर लागू होगा।

