New Labour Code : अब हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम, जान लीजिए विस्तार से..

डेस्क : 1 जुलाई से पूरे देश में लेबर कोड लागू होने वाली थी। लेकिन यह नहीं हो सका। 23 राज्य के अलावा बाकी के राज्यों ने इससे नहीं स्वीकारा है। वहीं केंद्र सरकार की मंशा है की इसे हर राज्य एक बार में ही लागू करें। दरअसल लेबर कोड में नौकरी करने वालों के लिए चार बड़े बदलाव किए गया हैं।

इस नए लेबर कोड का नौकरीपेशा लोगों की छुट्टियां, इनहैंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी से लेकर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी तक पर असर दिखने को मिलेगा। इस नए लेबर कोड के तहत 3 दिन छूटी का प्रावधान है। यानी सप्ताह के चार दिन काम करने होंगे। वहीं काम करने के घंटे बढोतरी हो जाएगी। एक कर्मचारी को पूरे सप्ताह में 48 घंटे काम करने होंगे। बाकी के दिन छूटी।

इन हैंड सैलरी में कटौती की जाएगी : इस नए लेबर कोड के तहत कर्मचारियों के खाते में इन हैंड सैलरी अभी के मुकाबले कम आएगी। इस वेज कोड में प्रावधान है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उसकी कुल वेतन (CTC) से ज्यादा हो। ऐसे में कर्मचारियों के सैलरी वृद्धि होने पर PF फंड में ग्रोथ होगा। ऐसे में कर्मचारियों के पीएफ में अच्छे – खासे रकम जमा हो जाएंगे। इस प्रकार रिटायरमेंट के वक्त एक बड़ी रकम मिलेगी।नए वेज कोड में फुल एंड फाइनल सेटलमेंट को लेकर भी प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने, बर्खास्तगी, छंटनी और कंपनी से इस्तीफा देने के दो दिनों के भीतर उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा। वर्तमान में अधिकांश नियम मजदूरी के भुगतान और निपटान पर लागू होते हैं। इसमें इस्तीफा शामिल नहीं किया गया है।