आपकी कितनी सैलरी पर लगेगा Income Tax, जाने- 1 अगस्त से क्या हुआ बदलाव ?

Income Tax Slab: देश में इनकॉम टैक्स रिटर्न फाइल करना महत्वपूर्ण कामों में से एक है। इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। लेकिन अब भी आप आईटीआर फाइल करने से रह गए हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आखिरी तारीख बीत जाने के बात फाइन के साथ आईटीआर फाइल किया जा सकता है।

ऐसे में यदि आप खुद से आईटीआर फाइल करने की सोच रहे हैं तो आपको काफी सोच कर टैक्स रिजिम का चुनाव करना होगा। दरअसल देश में इनकम टैक्स के ओल्ड टैक्स रिजीम ओर न्यू टैक्स रिज़िम दो व्यवस्था लागू है। आइए इस सभी चीजों को समझते हैं।

नई टैक्स व्यवस्था

नई टैक्स व्यवस्था की बात करें तो इसके तहत सालाना 7 लाख तक की कमाई वालों को इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसमें कुल पांच सेलेब्स हैं। इसमें 0 से 3 लाख रुपये तक की कमाई वालों के लिए जीरो टैक्स का प्रावधान है। वहीं 6 लाख से 6 लाख की आय पर 3 फीसदी, 6 से 9 लाख की आमदनी वालों पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये पर 15 फीसदी, वहीं 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी और 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। इसमें टैक्स लगाने का प्रावधान है।

पुरानी कर व्यवस्था और कटौती

ओल्ड टैक्स ईजी में 2.5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, इसके अलावा 2.5 लाख से 5 मिनट तक की आय पर पांच फिजिक्स का प्रावधान है, लेकिन सरकार इस पर 12500 की छूट देती है सरल गणित यह है कि पुराने टैक्स स्लैब में 500000 तक की आय में प्रणब को टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं कटौती की बात करें तो इसमें सुविधा उपलब्ध है।

इसके तहत करदाताओं को 80C के तहत 1.50 लाख रुपये की टैक्स छूट का लाभ मिलता है। इसके अलावा 50000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, होम लोन पर 2 लाख रुपये की छूट। एनपीएस में निवेश करने पर 50,000 रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट और 75,000 रुपये तक मेडिकल बीमा प्रीमियम मिलता है।