ये है देश का Income Tax फ्री राज्‍य : करोड़ों रुपये कमाने वाले को भी नहीं देना पड़ता कोई टैक्‍स…

Tax Free Sikkim : इनकम टैक्स के नए नियम के आने के बाद अब 7 लाख रुपये तक की आय वाले लोगों को आयकर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन देश का एक राज्य ऐसा भी है जहां पर 95% आबादी इनकम टैक्स नहीं देती है। देश का यह राज्य है सिक्किम।

सिक्किम राज्य के मूल निवासियों को इनकम टैक्स देने से छूट मिली हुई है। लेकिन अब सिक्किम के मूल निवासियों को इनकम टैक्स में मिल रही छूट बंद करने के लिए मांग भी उठ रही है। बहुत से लोगों का कहना है कि सिक्किम निवासियों को मिली इस छूट का दुरुपयोग इनकम टैक्‍स देने से बचने को बाहरी लोग भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसे भारत का टैक्‍स हैवन भी कहते हैं।

जानकारी के लिए बता दे कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों को संविधान के आर्टिकल 371-एफ के तहत विशेष दर्जा मिला हुआ है। इसलिए सिक्किम के मूल निवासियों को तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (26एए) के तहत आयकर से छूट मिली हुई है।इसका मतलब सिक्किम राज्य के लोगों को अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य की 95% आबादी को टैक्स से छूट मिली हुई है।

इससे पहले सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट रखने वाले लोगों और उनके वंशज को ही राज्य का मूल निवासी माना जाता था। इनको सिक्किम नागरिकता संशोधन आदेश, 1989 के तहत भारतीय नागरिक बनाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में 26 अप्रैल 1975 (सिक्किम में भारत में विलय से एक दिन पहले) तक सिक्किम में रहनेवाले भारतीय मूल के लोगों को भी सिक्किम के मूल निवासी का दर्जा दे दिया है।

विलय की शर्तो में शामिल थी आयकर में छूट

सिक्किम राज्य की स्थापना 1642 में हुई है जबकि इसका भारत में पूर्ण रूप से विलय आजादी के बाद 1975 में हुआ था। साल 1950 में हुए भारत सिक्किम शांति समझौते के बाद सिक्किम भारत के संरक्षण में आ गया था। सिक्किम के चोग्याल शासक ने वर्ष 1948 में सिक्किम इनकम टैक्स मैनुअल जारी किया था।

इसमें राज्‍य के लोगों से किसी भी तरह से इनकम टैक्‍स न लेने की बात थी। सिक्किम का भारत में विलय होने की शर्तों में इनकम टैक्स में छूट शामिल थी, जिसे भारत ने स्वीकार किया था। इसी शर्त के कारण उन्हें आयकर में छूट मिली हुई है।

उठ रही टैक्स फ्री राज्य का दर्जा समाप्त करने की मांग

हालांकि सिक्किम के निवासियों को इनकम टैक्स में मिल रही छूट को समाप्त करने की मांग बार-बार उठ रही है। भाजपा नेता और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय तो सिक्किम को टैक्स हैवन की संज्ञा देते है। इसके अलावा इनकम टैक्स में मिल रही छूट का गलत इस्तेमाल होने की खबरें भी कई बार आती रहती है। सिक्किम के लोगों के नाम बड़ी मात्रा में डीमैट अकाउंट खोलने का मामला भी सामने आ चुका है।