सावधान! बिना बीमा के सड़क पर गाड़ी का हुआ एक्‍सीडेंट, तो सरकार नीलाम कर देगी आपका वाहन – जानिए पूरी जानकारी

न्यूज डेस्क: क्या आप भी बिना बीमा कराए गाड़ी चलाते है ? अगर आपका उत्तर हाँ में है तो अभी से ही संभल जाए। हम ऐसा इसीलिए कह रहे है क्यूं की अगर आप बिना बीमा वाली गाड़ी से सड़क दुर्घटना हो जाए और इस चलते किसी की मौत या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाए तो ऐसी गाड़ियों को सरकार नीलाम कर देगी। खासकर तब , जब वाहन मालिक मृतक के परिजनों को मुआवजे की राशि पांच लाख रुपए व घायल के परिजनों को 50 हजार रुपए देने से मना कर देते है।

आपको बता दे की परिवहन विभाग ने इस आदेश को जारी कर दिया है और यह नियम राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । जिसक सीधा मतलब यह है की यदि आप बिना बीमा करवाए गाड़ी चल रहे है तो बिहार सरकार के इस सख्त कानून से आप न बच सकते है ।

वही बीमा करवाने पर आप इस प्रतिक्रिया से आजाद है । बीमा करवालेने पर न आपको मुआवजा देना परेगा और न ही बीमा कंपनियों के चक्कर काटने होंगे । परिवहन विभाग ने यह तय किया है कि सरकार के अधिकारी अब खुद बीमा कंपनियों से पैसे वसूला करेंगे । पैसा वसूली का जिम्मा डीएम निर्धारित अधिकारी करेंगे। पर अगर सरकारी प्रयास के बावजूद अगर बीमा कंपनियों ने पैसा देने मना कर दिया तो दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी संबंधित बीमा कंपनियों के खिलाफ बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे।

पर अगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं हुआ है तो आपकी गाड़ी नीलम तो होगी ही साथ ही सरकार नीलामी से आए पैसे को बैंक में जमा कर देगी । अगर गाड़ी का बीमा नहीं करवाया गया है और उस गाड़ी से किसी को धक्का लग जाता है , या किसी की मृत्यु हो जाती है तो सरकार विक्टिम को या मरने पर मृतक के परिवार को अपनी तरफ से 5 लाख रुपये देगी पर वह पैसा बीमारहित गाड़ी चलाने वाले की तरफ से आएगा