अगर बैंक डूब जाए तो क्या आपको रुपये वापस मिलेंगे? जानें- क्या है नियम….

Bank Collapse Rule : आज के समय में हर किसी का बैंक में खाता है और वह उसमें अपनी बचत का पैसा जमा करते रहते हैं ताकि वह भविष्य में उसके काम आते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले यानी इसी साल अमेरिका में स्थित सिलिकॉन वैली बैंक के दिवालिया (Bank Collapse Rule) हो जाने के बाद लोगों की बैंक में जमा पैसे को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। अब भारतीय लोगों को भी बैंकों के डूबने का डर सताने लगा है। इसके बाद लोगों को 2019 में पीएमसी बैंक के दिवालिया (PMC Bank Collapse) होने की खबरें याद आई।

इस मामले से जुड़े जानकार भी बात को लेकर किंचित हैं और लोगों को बैंकों में अपने जमा पैसों को लेकर भी चिंता सताने लगी है। हर तरफ मंदी का डर सता रहा है लेकिन भारत में मंदी आने के बाद भी कोई बैंक क्यों नहीं डूबा? जरा सोचिये अगर कोई बैंक डूब (Bank Collapse Rule) जाता है तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे? क्या आपको बैंक खाते में जमा पूरी राशि मिलेगी या उसमे से कुछ पैसा बैंक अपने पास रख लेगा? आइये जानते है इसके नियम….

बैंक डूबने पर कितने पैसे मिलेंगे वापस

इस समय देखा जाए तो भारत में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंकों में हर व्यक्ति के 5 लाख रुपये बिलकुल सुरक्षित है। इसके अलावा शहरी सहकारी बैंक जैसे सारस्वत बैंक, कॉसमॉस बैंक और यहां तक कि पेमेंट्स बैंक जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक आदि में भी कोई संकट आती है तो 5 लाख रुपये व्यक्ति को वापस मिलेंगे। ऐसे में भारत सरकार बैंक में जमा राशि के लिए इंश्योरेंस की सुविधा ग्राहकों को देती है। यह बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।

यदि कोई बैंक दिवालिया (Bank Collapse Rule) हो जाता है, तो इस नियम के अनुसार प्रति बैंक प्रत्येक जमाकर्ता को 5 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज प्रदान करेगा। इसके अलावा यदि किसी ग्राहक को इस बात की जानकारी चाहिए कि बैंक ये सुविधा देता है या नहीं तो वे अपने बैंक की शाखा में जाकर इसकी जानकारी ले सकते है।

दो बैंकों में पैसा जमा हो तब?

इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के दो अलग-अलग बैंकों में खाते हैं तो दोनों जमाओं को जमा बीमा कवरेज के तहत 5 लाख रुपये की सीमा तक अलग-अलग कवर किया जाएगा। यह बीमा कवरेज हर बैंक के नियमों के हिसाब से अलग-अलग होता है।

अगर किसी व्यक्ति के एक ही बैंक में दो खाते हैं तो भी दोनों खातों में कुल मिलाकर 5 लाख की राशि पर जमा बीमा कवरेज दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम के अनुसार किसी बैंक की अलग-अलग ब्रांच में जमा राशि को जमा बीमा कवरेज के से हिसाब से ही इकट्ठा किया जाता है और अधिकतम 5 लाख रुपये की राशि पर ही जमा बीमा कवरेज दिया जाता है।