IT Return : नहीं भरा तो जल्द भर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वर्ना देना होगा जुर्माना..

डेस्क : वित्तीय वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (IT Returns) दाखिल करना 15 जून, 2022 से शुरू हो गया है। ऐसे में अगर आपने भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो इसे भरें। अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले। इन सबसे ऊपर, अगर आपने आकलन वर्ष 2022-23 के लिए समय से पहले ही अगर अपना रिटर्न दाखिल किया है, तो आपको काफी जल्दी ही रिफंड मिल जाएगा।

आपको बता दें, वित्तीय वर्ष 2021-22 और निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है। इस दिन तक आप बिना किसी देरी के आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी के साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है। ऐसे में इन टैक्स फाइलिंग में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए तय समय के भीतर अपना टैक्स फाइल करना बेहद जरूरी है।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरें: घर बैठे ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद गो टू ई-फाइल पर क्लिक करें। वर्ष चुनें। दाखिल की जाने वाली मूल या संशोधित विवरणी का चयन करें। इसके बाद तैयार करें और ऑनलाइन जमा करें का चयन करें और जारी रखें पर क्लिक करें। अब आपको एक वेरिफिकेशन मिलेगा। इसे सत्यापित करें। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।

इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर क्लिक करें। इसके बाद अपना यूजर यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। जो पेज खुलेगा उसमें आपको ई-फाइलिंग का विकल्प दिखाई देगा, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न (IRT) चुनें। इसके बाद आप View File Returns पर क्लिक करें। आपके नवीनतम आईटीआर का विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो होगा