Marriage Certificate : आखिर कैसे बनेगा मैरिज सर्टिफिकेट? कहां और क्यों पड़ती है इसकी जरूरत..

Marriage Certificate : भारत में किसी की भी शादी होती है तो उसे अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना होता है और इसके लिए उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना होता है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसे शादी के बाद मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है।

यह कानूनी प्रमाण पत्र होता है जिसे बनवाने के लिए विवाहित जोड़े को रजिस्टर के सामने पेश होकर कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की क्या प्रक्रिया है और ये कहाँ काम आता है?

कैसे बनवाएं मैरिज सर्टिफिकेट?

अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। इसके साथ आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने होते है। लगभग पिछले 3 सालों से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको कुछ जरूरत दस्तावेज साथ में रखने होते हैं, जो इस प्रकार है….

  • पति-पत्नी को अपना जन्म प्रमाण पत्र और कक्षा दसवीं का प्रमाण पत्र लगाना होगा।
  • आधार कार्ड और चार-चार पासपोर्ट साइज फोटोज।
  • कम से कम शादी के दो फोटोग्राफ और पति-पत्नी के साथ में दो फोटोग्राफ।
  • रजिस्ट्रेशन के बाद दंपति को एक तारीख मिलेगी, उसे दिन दोनों को रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होना होगा।

कहाँ-कहाँ काम आता है मैरिज सर्टिफिकेट

  • अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है।
  • शादी के बाद अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाना है तो भी मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।
  • अगर दंपति ट्रेवल वीजा या किसी देश में स्थाई निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
  • तलाक लेने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है।
  • अपने पति या पत्नी के खिलाफ घरेलू मामलों से संबंधित FIR करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है।
  • विधवा महिलाओं के लिए चल रही योजनाओं का फायदा लेने के लिए भी आपको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।
  • अगर महिला अपना नाम नहीं बदलना चाहती तो मेरे सर्टिफिकेट के बगैर सरकारी सुविधाओं पर लाभ नहीं मिलेगा।

5 साल तक नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट तो क्या करें?

देखा जाए तो शादी होने के 1 महीने के अंदर ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। उसके बावजूद भी अतिरिक्त फीस देकर आप शादी के 5 साल तक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5 साल तक में सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो इसके बाद केवल जिला रजिस्ट्रार ही आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की छूट दे सकता है।