Pan Card धारक सुनो! अब सरकार लगाएगी 1000 रुपये का जुर्माना, बच नहीं पाओगे….

Pan Card : आर्थिक लेन-देन करने के लिए पैन कार्ड (Pan Card ) की बहुत जरूरत होती है। पैन कार्ड देश में हर व्यक्ति को दिया जाने वाला एक खास नंबर है, जिसकी मदद से लोग बड़े आर्थिक लेन-देन आसानी से कर सकते हैं। हालांकि, अब लोगों को पैन कार्ड को लेकर एक खास बात जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यह जुर्माना सिर्फ उन्हीं लोगों को देना होगा जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (Link Pan Card To Aadhaar Card) नहीं कराया है।

पैन निष्क्रिय हो जाएगा : दरअसल, मौजूदा नियमों के मुताबिक, आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार नंबर लिंक कराना जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के मुताबिक अगर दोनों को लिंक नहीं किया गया तो उनके पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ हो सकते हैं। परिणामस्वरूप आप वित्तीय लेन-देन करने में असमर्थ रहेंगे। जबकि जुर्माना अदा किए बिना दोनों को लिंक करने की समय सीमा बीत चुकी है, फिर भी लोग 1,000 रुपये का जुर्माना देकर पैन और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं।

इनकम टैक्स पोर्टल पर PAN और आधार को लिंक करने पर पेनाल्टी कैसे भरें? : अगर कोई अब अपने पैन और आधार को लिंक करना चाहता है, तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। एनएसडीएल पोर्टल पर भुगतान करने के लिए चालान संख्या आईटीएनएस 280 का उपयोग करके इसे पूरा किया जा सकता है। आयकर विभाग की कर सूचना नेटवर्क वेबसाइट (अन्य रसीदें) पर प्रमुख शीर्ष 0021 (कंपनियों के अलावा अन्य आयकर) और लघु शीर्ष 500 के साथ चालान संख्या आईटीएनएस 280 का उपयोग करके विलंब शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

जबकि यह आखिरी तारीख है : आयकर विभाग ने कुछ समय पहले आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा भी बढ़ा दी थी। जिन करदाताओं ने अभी तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए 30 जून, 2023 तक ऐसा कर लें। भारत के आयकर विभाग ने प्रत्येक निवासी के लिए दोनों पहचान पत्रों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है