Tractor Subsidy : ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार देगी 1 लाख रुपये, यहां से करें ऑनलाइन आवेदन….
Tractor Subsidy : खेती करने के लिए ट्रैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु, अधिक कीमत होने के कारण हर कोई किसान इसे खरीद नहीं पता। परंतु बिना ट्रैक्टर की खेती करना भी मुश्किल है। वहीं आपको बता दे की 45 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर की कीमत इस समय पांच लाख रुपए से ज्यादा है जिसे की छोटे और गरीब किसान खरीद नहीं पाते।
ऐसे किसानों के लिए हरियाणा सरकार अब ट्रैक्टर पर सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी के मदद से किसान कम दाम पर ट्रैक्टर को खरीद पाएंगे। हालांकि यह सब्सिडी केवल अनुसूचित जाति के किसान को ही मिलने वाली है।
दरअसल, हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति के किसानों को 45 HP या उससे ज्यादा क्षमता वाले ट्रैक्टर को खरीदने पर एक लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा किया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसान 45 हॉर्स पावर से ज्यादा क्षमता वाला जितने भी रुपए का ट्रैक्टर खरीदता है। उसमें से 1 लाख रुपए हरियाणा सरकार देगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके बाद चयन ड्रा के जरिए लाभार्थी किसान को 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ट्रैक्टर सब्सिडी पाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो चुकी है। 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसान 11 मार्च तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं ट्रैक्टर सब्सिडी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला कृषि विभाग या टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 पर जानकारी ली जा सकती है।
आवेदन करने के लिए इन कागजातों की होगी आवश्यकता
हरियाणा में ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसानों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, शपथ पत्र, बैंक खाते की फोटो कॉपी और कृषि भूमि का रिकॉर्ड ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
यहां पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य का निवासी ही ले सकता है। जिसने पिछले 5 वर्षों के अंतर्गत विभाग की किसी भी योजना में ट्रैक्टर पर सब्सिडी का लाभ नहीं लिया हो। वहीं यदि कोई किसान इस सब्सिडी का लाभ लेता है तो वह खरीद तिथि से 5 वर्ष पूरे होने तक ट्रैक्टर को नहीं बेचेगा।
ड्रॉ के आधार पर होगा चयन
हरियाणा में ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्त के अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। जिस भी लाभार्थी को यह सब्सिडी मिलेगी उसके बैंक खाते में सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा।