Family Pension : पेंशन नियमों में हुआ बदलाव, अब महिला कर्मचारी पति की बजाए बच्चों को कर सकेंगी नॉमिनेट…

Family Pension : केंद्र सरकार द्वारा आप फैमिली पेंशन के नियमों में बदलाव कर दिया गया है और अब सरकारी महिला कर्मचारी को पति के बजाय अब बेटे या बेटी को पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है। पहले महिला कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलती थी।

पहले फैमिली पेंशन (Family Pension), मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पत्नी या पति को दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति या पत्नी की अपात्रता या मृत्यु के बाद ही पात्र बन पाते थे। सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम के अनुसार उन महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनकी अपने पति के साथ नहीं बनती या तलाक हो चुका है। अब ऐसी महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना सकती है।

क्या कहा मंत्री ने

इस नियम के बारे में बताते हुए केंद्रीय कार्मिक एवं राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में एक संशोधन पेश किया है, जिसमें स्वयं की मृत्यु के बाद पति/पत्नी के स्थान पर बच्चे/बच्चों को पेंशन दी जाएगी। लेकिन यह संशोधन उन स्तिथियों में काम करेगा जहां वैवाहिक कलह तलाक हुआ है।

इसी तरह घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम दहेज निषेध अधिनियम या भारतीय दंड संहिता जैसे कानून के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। इन सभी परिस्थितियों में फैमिली पेंशन (Family Pension) के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से बदलाव किए जा सकते हैं।

लिखित अनुरोध की जरूरत

सरकार के नियम के अनुसार महिला कर्मचारी या पेंशनभोगी को संबंधित कार्यालय प्रमुख को एक लिखित अनुरोध देना होगा। इसमें बताना होगा कि उसके पति से पहले उसके पात्र बच्चे/बच्चों को पारिवारिक पेंशन (Family Pension) दी जाएगी। अगर इस प्रक्रिया के दौरान महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन अनुरोध के तहत वितरित की जाएगी।

महिला विधवा हो या बच्चे ना हो तो

अगर कोई सरकारी महिला विधवा है या उसके पीछे कोई भी संतान नहीं है तो पेंशन पर किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है। अगर विधवा किसी नाबालिग या मानसिक विकार से पीड़ित बच्चे की संरक्षक है तो पेंशन तब तक दी जाएगी जब तक वह अभिभावक बनी रहेगी। एक बार अगर बच्चा व्यस्क हो गया और वह फैमिली पेंशन (Family Pension) के लिए पात्र है तो ये सीधे बच्चे को मिलेगी।

ऐसे मामलों में जहां मृत महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पास एक विधवा और बच्चे है जो व्यस्क हो गए है लेकिन फिर भी फैमिली पेंशन (Family Pension) के लिए पात्र है तो ऐसे बच्चों को पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।