7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिला एरियर का तोहफा- अब नहीं देना होगा टैक्स!

7th Pay Commission : अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के तहत एरियर का पैसा मिलता है और अब इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब आप इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते है। लेकिन ITR फाइल करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिससे आप एरियर की राशि पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सके।

अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत सैलेरी पा रहा है तो उसे सेक्शन 89 के तहत एरियर की राशि में टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 10E सबमिट करना होगा।

2 बार बढ़ता है DA

सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग के तहत साल में केंद्रीय कर्मचारियों का दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता। पहली बार जनवरी के महीने में और दूसरी बार जुलाई के महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। सरकार DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी जुलाई के महीने में कर सकती है। इसके बाद एरियर की राशि में टैक्स छूट के लिए कर्मचारी क्लेम कर सकते हैं।

नोटिस में होगी ये जानकारी

इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के पास इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस आएगा जिसमें लिखा होगा कि आपको सेक्शन 89 के तहत राहत की अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि आपने अभी तक फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया है।

इस तरह सबमिट करे फॉर्म 10E

• इसके लिए आपको सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in/ पर जाना होगा।
• इसके बाद आपको ई-फाइल ऑप्शन में इनकम टैक्स फॉर्म विकल्प चुनना होगा और इसके बाद लिस्ट में से ‘फाइल इनकम टैक्स फॉर्म’ पर क्लिक करना है।
• इसके बाद आपको स्क्रीन पर फॉर्म 10E का विकल्प दिखेगा जिस पर क्लिक करने के बाद आपको साल सेलेक्ट करना होगा।
• इसके बाद सभी जानकारी भरें और सबमिट के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करें।
• इसके बाद प्रोसीड तो वेरीफाई पर क्लिक करना होगा ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।