कर्मचारियों की आ गई मौज! अब परिवार को मिलेगी 1.25 लाख रुपए की पेंशन, जानिए विस्तार से..

डेस्क : 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली को भी सुविधा मिलती है। अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो और सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन 1972 के तहत कवर हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार को भी फैमिली पेंशन का हिस्सा बनाया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद अगर दोनों सदस्यों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों (नॉमिनी) को दो पेंशन मिल सकती है। यह पेंशन अधिकतम 1.25 लाख रुपए होगी।

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क्या बदला फैमिली पेशन को लेकर नियम : सर्विसेज पेंशन 1972 के नियम 54 (11) के मुताबिक, अगर पति और पत्नी दोनों पेंशन के नियमों के तहत आते हैं तो दोनों की मृत्यु के बाद उनके दो बच्चे को फैमिली पेंशन मिलेगी। नियमों के मुताबिक, अगर सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट के बाद किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन इनमें से दूसरे सदस्य (पति या पत्नी) को मिलेगी। अगर रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बच्चे/बच्चों को फैमिली पेंशन की सुविधा मिलेगी।

पहले कम मिलती थी फैमिली पेंशन : पहले कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत बच्चों को फैमिली पेंशन के रूप में 45 हजार रुपए मिलते थे। पेंशन नियम 54 (3) के तहत यह नियम था। अगर बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन दी जाती थी तो सब नियम (2) के मुताबिक यह राशि 27 हजार रुपए होती थी। छठे वेतन आयोग के नियम के मुताबिक, सर्विसेज पेंशन नियम के तहत अधिकतम पेंशनकी राशि 90 हजार रुपए के 50 परसेंट और 30 परसेंट के हिसाब से दो फैमिली पेंशन मिलती थी। 90 हजार के हिसाब से यह राशि 45 हजार और 27 हजार रुपए होती थी।

क्या है मौजूदा नया नियम? 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, अधिकतम पेंशन की राशि 2,50,000 रुपए तय है। लेकिन, फैमिली पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है तो 1.25 लाख की एक पेंशन और दूसरी फैमिली पेंशन 75 हजार रुपए की नॉमिनी बच्चों को मिलेगी। बदले नियम में सरकार ने 2.50 लाख रुपए महीना के हिसाब से फैमिली पेंशन तय की। अधिसूचना के मुताबिक, 1 जनवरी 2016 से 45 हजार रुपए की जगह पर कुल 2.5 लाख का 50 प्रतिशत यानी कि 1.25 लाख रुपए नॉमिनी को फैमिली पेंशन के रूप में मिलेंगे। पहले 27 हजार रुपए की पेंशन को अब 2.5 लाख का 30 परसेंट यानी कि 75 हजार रुपए कर दिया गया है।