जमीन मापी के लिए नया पोर्टल लॉन्च- बस करना होगा आवेदन, इतने दिनों में मिल जाएगी रिपोर्ट…

Bihar Land : अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और जमीन से जुड़ी कोई कार्रवाई के लिए पटवारी के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं तो अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। दरअसल अब राजस्व एवं भूमि सुधार के एक पोर्टल पर क्लिक करते ही आपकी जमीन की सारी जानकारी सामने आ जाएगी।

अब जमीन मापने के लिए कागजों की जरूरत नहीं बल्कि एक क्लिक के सहारे 30 दिन में आपकी रिपोर्ट पूरी तैयार हो जाएगी। विभाग के मंत्री आलोक कुमार ने ई-मापी पोर्टल शुरू किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और सचिव जय सिंह भी समारोह में उपस्थित थे।

मंत्री जी ने बताया कि सबसे पहले व्यक्ति को आधिकारिक वेबसाइट https://emapi.bihar.gov.in/ पर अपनी जानकारी और मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ओटीपी के जरिए आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा भूमिहीन परिवारों की बासीगत वाली जमीन की निःशुल्क जमीन मापी होगी।

ऐसे करें आवेदन

आपको सॉफ्टवेयर के अंतर्गत अपनी जमाबंदी के प्लॉट का चुनाव करना होगा। उसके बाद अपनी जानकारी, चौहद्दी का पूरा विवरण और जमीन मापी का कारण भी बताना होगा। जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब सीओ के लॉगिन में आवेदन जमा हो जायेगा।

सीओ की जाँच पूरी होने पर हलका कर्मचारी के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस रिपोर्ट मिलने के बाद सीओ आगे की कार्रवाई करेगा। अगर जमीन मापी नहीं हो पाती है तो कारण के साथ सीओ आवेदक को रिपोर्ट देगा। आवेदन सही होने पर शुल्क जमा करने के लिए कहा जायेगा और शुल्क जमा होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

रैयत देंगे तीन वैकल्पिक तिथि

शुल्क जमा होने के बाद रैयत मापी के लिए 3 वैकल्पिक तिथियों के साथ आवेदन को सीओ के पास भेज देंगे। मापी के दिन रैयत और अमीन के साथ चौहद्दी के भू स्वामी भी उपस्थित रहेंगे। उन्हें अंचल स्तर से ही सूचना दे दी जाएगी। इसके बाद अमीन जमीन मापी पूरी होने पर इसकी सूचना सीओ को देंगे। इसके बाद रैयत को सीओ के डिजिटल सिग्नेचर के साथ मापी का प्रमाण मिल जायेगा।

इतना होगा शुल्क

इसके अलावा जानकारी दी गई है कि एक रकबा मापने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में 500 रुपये और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये शुल्क लगेगा। इसके अलावा जमीन मापी के लिए तत्काल सुविधा भी दी जाएगी। जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। एक दिन में किसी रैयत की अधिकतम 4 रकबा मापी होगी।

इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने बुधवार को ही ई मापी पोर्टल के बारे आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सीओ से कहा है कि पहले से प्राप्त आवेदन का निबटारा भी ऑनलाइन प्रक्रिया से करें।