Carry Bag Charge : क्या आपको भी देना पड़ता है कैरी बैग का एक्स्ट्रा चार्ज? बड़े काम का है यह नियम, मिल सकता है 1.25 लाख रूपए

Carry Bag Charge : सितंबर (September) खत्म हो चुका है। अब महीना अक्टूबर (October) चल रहा है। अक्टूबर (October) मतलब त्योहारों का महीना (Month of Festival)। इस महीने के शुरू होते ही भारत (India) में पर्व त्योहार (Festivals) भी शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है भारत (India) परंपराओं (Cultures) का देश है और यहां अनेक तरह की परंपराएं (Cultures) चलती है। इन्हीं में से एक है त्योहारों के समय नया कपड़ा ( Festive Shopping) खरीदना।

लोग बड़े ही चाव से नया कपड़ा खरीदते भी हैं। आपको इस समय किसी भी दुकान के बाहर अच्छी खासी भीड़ दिख जाएगी। लेकिन एक नई प्रचलन ने ग्राहकों के दर्द को बढ़ा दिया है। और वह है कैरी बैग के लिए पैसे चार्ज करना (Carry Bag Charge)। अमूमन तौर पर 1 कैरी बैग (Carry Bag) का 3 रुपए से लेकर 30 रुपए तक वसूले जाते हैं। लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैरी बैग (Carry Bag) के लिए पैसे देते हैं या नहीं। इसको लेकर सरकार (Government) ने कानून (Law) भी बनाया है।

उपभोक्ता संरक्षण 2019 अधिनियम (Consumer Protection Act, 2019) के तहत कैरी बैग (Carry Bag) का पैसा वसूली गैर कानूनी (Illegal) माना जाता है। ग्राहक (Customers) इस अधिनियम (Act) के द्वारा कंपनियों (Companies) पर शिकायत कर सकती हैं। कैरी बैग (Carry Bag) के लिए चार्ज वसूली करने पर अपराध की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम (Act) के अनुसार ग्राहक (Customer) को फ्री सेवा कंपोनियो द्वारा दी जाएगी।

लेकिन इस भ्रष्टाचार (Corruption) की दुनिया में गैर कानूनी काम तो मुमकिन ही है तो आप इसका विरोध कर सकते है। इससे दुकानदारों पर जुर्माना (Penalty On Shop/Companies) भी लगाया जा सकता है।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार (PM Modi Government) ने 2019 में उपभोक्ता संरक्षण कानून (Consumer Protection Act,2019) लाया और उसके अंतर्गत ग्राहकों को काफी अधिकार दिए गए हैं। जिससे अब वो कम्पनियों के मनमाने वसूली पर लगाम लगा सकते हैं। इसी कानून के तहत बिग बाजार (Big Bazar) जैसी बड़ी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया था।

2019 में लागू हुई इस कानून के तहत अगर आप उपभोक्ता संरक्षण फोरम (Consumer Protection Forum) में शिकायत करते हैं तो दोषी लोगों पर करवाई की जाएगी। हाल ही में यूपी (Uttar Pradesh) के अलीगढ़ (Aligarh) में एक मामले में कोर्ट ने 1.25 लख रुपए का जुर्माना लगाया था।