अब Bihar में वंशावली बनाने के लिए सरपंच से करना होगा संपर्क, जानिए- ये नया नियम….

डेस्क : बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नियमों में बदलाव के बाद लगातार नये नियम जारी किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी सरपंच को दी गयी है। इस नई व्यवस्था के तहत वंशावली जारी करने के लिए सरपंच आवेदक से 10 रुपये शुल्क के साथ एक शपथ पत्र लेगा। आइए विस्तार से जानते हैं इस नई नियमावली से जुड़ी हर बात।

आवेदक वंशावली के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे

इस नये नियम के तहत आवेदक वंशावली बनाने के लिए आरटीपीएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस माध्यम से भी पहली बार 10 रुपये शुल्क देना होगा। कृपया ध्यान दें कि यदि आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं किया गया तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक को अपने आवेदन के साथ शुल्क की रसीद संलग्न कर पंचायत कोष में जमा करानी होगी।

पांच गवाह होने पर ही बनेगी वंशावली

इस नये नियम के तहत आवेदक को वंशावली तैयार करने के लिए पांच गवाह लाने होंगे। जबकि पहली बार आवेदन करने पर 10 रुपये लगेंगे। इसके बाद अगर आप दूसरी बार आवेदन करेंगे तो 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

आवेदक को पांच गवाहों के साथ-साथ अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी। उन्हें आवेदन के साथ संलग्न करके। इसके बाद ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश इसकी जांच करेंगे। आपकी वंशावली जारी होने में 22 दिन तक का समय लग सकता है।

वंशावली में इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

अब आवेदक को वंशावली के विवरण के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदक को पंचायत निवासी प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, जमीन नहीं होने की स्थिति में बासगीत प्रपत्र, मतदाता सूची जिसमें उसका और उसके परिवार का नाम दर्ज हो, आधार कार्ड जिसमें आवेदक का पता दर्ज हो आदि से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे।