बिहार में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर बदल गए नियम, लागू हुआ ये नया नियम, यहां जान लीजिए

डेस्क : भूमि विवाद के सबसे ज्यादा मामले बिहार में देखने को मिलते हैं। इस पर नियंत्रण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री के लिए नया कानून लाया गया है। भूमि विवाद के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर निबंधन विभाग ने गुरुवार से यह नियम लागू कर दिया है। .

दरसअल, जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन के लिए अब जमाबंदी में नाम अंकित करना जरूरी होगा। अब राजस्व दस्तावेजों में जिनके नाम पर जमाबंदी दर्ज होगी, वे ही संपत्ति की बिक्री या पुन: निबंधन करा सकेंगे। पंजीयन कार्यालयों में अतिक्रमण होने का साक्ष्य उपलब्ध कराने के बाद ही आवेदक को संबंधित संपत्ति बेचने की अनुमति दी जाएगी।

निबंधन विभाग के उप निबंधन महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय ने सभी जिलों के डीएम और सब रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। फ्रीजिंग से संबंधित आदेश फ्लैट और अपार्टमेंट की बिक्री पर लागू नहीं होगा। विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यदि कोई दस्तावेज ऐसी संपत्ति की बिक्री या दान से संबंधित है, तो दस्तावेज में विक्रेता या दाता के नाम पर जमाबंदी स्थापित होने का कोई उल्लेख नहीं है और जमाबंदी है विक्रेता-दाता के नाम पर स्थापित। यदि कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो उनका रजिस्ट्री दस्तावेज़ अस्वीकार कर दिया जाएगा।

शहरी क्षेत्र में होल्डिंग बनाये रखना अनिवार्य

शहरी क्षेत्रों में खरीद-बिक्री के लिए दस्तावेज में विक्रेता या दानकर्ता के नाम पर होल्डिंग का उल्लेख करना अनिवार्य होगा या उन्हें इससे संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, तो संबंधित व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी दस्तावेज की रजिस्ट्री की प्रक्रिया मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और उसके उत्तराधिकारी का निर्धारण होने के बाद ही आगे बढ़ाई जा सकती है।

पटना हाईकोर्ट के आदेश का किया गया अनुपालन

निबंधन की नयी शर्त पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन का परिणाम है। निबंधन विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना के खिलाफ सीडब्ल्यूजेसी के तहत पटना उच्च न्यायालय में दो वाद दायर किये गये थे। दोनों मामलों में, पटना उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था और अधिसूचना संख्या 3644 दिनांक 10.10.2019 पर रोक लगा दी थी। साथ ही पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को निर्देश दिये गये। इससे संबंधित अन्य मामलों का समेकित आदेश 9 फरवरी 2024 को पारित होने के बाद निबंधन विभाग ने अपने सभी कार्यालयों को नये आदेश को लागू करने का निर्देश दिया है।