पटना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, बिहार के इन पांच धार्मिक स्थलों को शिफ़्ट करने का दिया निर्देश, जानें

डेस्क : बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण विकास और चौड़ीकरण का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है, हर जिले और शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को दुरुस्त कर आवागमन सुविधा मुहैया कराने की राह में कई तरह की बाधाएं और रुकावटे आती हैं, इसी सब से संबंधित एक जनहित याचिका को पटना उच्च न्यायालय में लाया गया था।

जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की पीठ ने कार्य की प्रगति का जायजा लिया, कार्य का जायजा लेते हुए जब कोईलवार भोजपुर और भोजपुर बक्सर एनएच सेक्शन की बारी आई तो जिलाधिकारी ने बताया कि इस मार्ग के रास्ते पर 5 धार्मिक स्थलों के आने से कार्य रुका हुआ है. न्यायपीठ ने तत्काल धार्मिक स्थलों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया साथ ही जिलाधिकारी को 28 फरवरी तक इसे पूरा करने का लक्ष्य दिया गया ।

भोजपुर जिला प्रशासन के साथ अन्य पदाधिकारी को भी दिया गया निर्देश : कोर्ट ने भोजपुर जिला प्रशासन को उसी सड़क पर पड़ने वाले दूसरे जगहों को भी हटाने का निर्देश दिया है, जिस पर अतिक्रमण किया गया है. इसके साथ ही धार्मिक स्थलों स्थान्तरित करने की जिम्मेदारी टी डी बी डी एजेंसी को दी गई है। कोर्ट ने निरीक्षण करते हुए यह भी बताया कि कोइलवर के पास सोन नदी पर पुल बनकर तैयार है, अप्रोच रोड का निर्माण नहीं होने के कारण अब तक पुल शुरू नहीं हो सका है।

मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की पीठ ने वर्चुअल तरीके से सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव रेलवे और एन एच् ए आई के अधिकारियों को जल्द से जल्द बैठक कर सभी बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया।