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    Bihar

    काम की खबर : दो वोटर आईडी रखने पर जेल-जुर्माना, मतदान का अधिकार भी छिनेगा

    सुमन सौरबBy सुमन सौरबAugust 5, 2025 12:30 pmNo Comments2 Mins Read
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    Bihar News
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    Bihar News : बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। हाल ही में जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में एक ही मतदाता के नाम पर दो-दो मतदाता पहचान पत्र (EPIC) होने के कई मामले उजागर हुए हैं। यह स्थिति न सिर्फ गंभीर लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि कानूनन अपराध की श्रेणी में भी आती है।

    चुनाव आयोग के अनुसार, जैसे दो आधार या दो पैन कार्ड रखना अवैध है, वैसे ही एक व्यक्ति के पास दो वोटर आईडी होना भी गैरकानूनी है। यदि किसी के पास दो जगहों पर मतदाता पहचान पत्र पाए जाते हैं, तो उसके खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-17 एवं 18 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें अधिकतम एक साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही दोषी पाए जाने पर उस व्यक्ति का मतदान करने का अधिकार भी छीना जा सकता है।

    फॉर्म-7 भरकर हटाएं दोहराव

    आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता के नाम पर गलती से दो पहचान पत्र बन गए हैं, तो उन्हें तत्काल रद्द कराना जरूरी है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-7 भरना होगा। यह फॉर्म मृतक व्यक्ति का नाम हटाने, स्थान परिवर्तन या दोहराव की स्थिति में नाम विलोपित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से एक EPIC को रद्द कराया जा सकता है।

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    सुमन सौरब
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    सुमन सौरब thebegusarai.in वेबसाइट में मार्च 2020 से कार्यरत हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने LNMU से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर में लगभग (राजनीति, क्राइम, देश- विदेश, शिक्षा, ऑटो, बिजनेस, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर लेखन का अनुभव रखते हैं। thebegusarai.in पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।

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