बिहार में जमीन खरीद-बिक्री को लेकर बिहार सरकार ला रही नया कानून, जानिए- क्या होंगे बदलाव?

डेस्क: बिहार में जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए सरकार नए नए प्लान तैयार करती रहती है, क्योंकि सूबे में जमीनी मुद्दा एक बहुत ही जटिल समस्या है, एक बार फिर से बिहार सरकार जमीन खरीदी बिक्री का मुद्दा सुलझाने के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है, यह कानून विभागीय मंत्री रामसूरत राय शीतकालीन विधानसभा में पारित करेंगे,

दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक विधेयक ला रहा है। इसका नाम बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) विधेयक 2021 है। इसे विभागीय मंत्री रामसूरत राय पेश करेंगे। विधेयक के उद्देश्य में कहा गया है कि दाखिल खारिज के मौजूदा नियम में जमीन की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है। कालांतर में यह भूमि विवाद का कारण बन जाता है। विधेयक के पारित होने के बाद बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं अधिनियम 2011 एवं नियमावली 2012 में संशोधन हो जाएगा।

इस प्लान के जरिए जमीन की खरीदी बिक्री: मंत्री रामसूरत राय के मुताबिक, इस कार्ययोजना के तहत सभी प्रखंड कार्यालय में सर्वे राजस्व नक्शा को साफ्टवेयर के जरिए डिजिटल फार्म में तैयार किया जाएगा। दाखिल खारिज की याचिका के साथ जमीन के हिस्से का नक्शा शामिल किया जाएगा। इस नक्शा को जमीन की रजिस्ट्री के समय भी डीड में लगाना होगा। प्रखंड कार्यालय में दाखिल खारिज के समय डीड के साथ भूखंड का नक्शा भी जमा करना होगा। आगे उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से रजिस्ट्री के समय ही साफ हो जाएगा कि किसी जमीन के किस हिस्से की बिक्री हुई है। इस तरह के सभी याचिका की जांच राजस्व कर्मचारी करेंगे। उनके संतुष्ट होने के बाद ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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