Begusarai News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान बेगूसराय जिले में मतदान समाप्त होने के बाद भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(क) लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत जिले में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल से संबंधित किसी भी गतिविधि संचालन, प्रकाशन या प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
DM तुषार सिंगला ने बताया कि यह प्रतिबंध 06 नवंबर 2025 को सुबह 7:00 बजे से लागू होकर 11 नवंबर 2025 को अंतिम चरण के मतदान के समापन (शाम 6:30 बजे) तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में किसी भी मीडिया प्लेटफ़ॉर्म टीवी, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट, सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर एग्जिट पोल अथवा ओपिनियन पोल से जुड़ी कोई भी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित नहीं की जा सकेगी। राजनीतिक दल, प्रत्याशी, मीडिया संस्थान और आम नागरिक सभी पर यह प्रतिबंध समान रूप से लागू होगा।
निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि धारा 126 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने मीडिया संस्थानों, पत्रकारों, राजनीतिक दलों और नागरिकों से अपील की है कि वे आयोग के निर्देशों का पालन करें और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

