Begusarai News : बेगूसराय के तत्कालीन सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) राजेश कुमार को बड़ी प्रशासनिक राहत मिली है। गृह विभाग ने उनके खिलाफ पारित दंड को निरस्त कर दिया है। वर्तमान में राजेश कुमार बिहार राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), बिहटा में समादेष्टा के पद पर पदस्थापित हैं।
मामला वर्ष 2016 के एक हत्या कांड से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, फरवरी 2017 में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने डीजीपी को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि बेगूसराय नगर थाना कांड संख्या 53/16 में तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार ने प्रगति प्रतिवेदन एक वर्ष तक प्रस्तुत नहीं किया, जिससे केस कमजोर हुआ।
इस आरोप के आधार पर गृह विभाग ने विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की थी। जांच के बाद अधिकारी को निंदन और एक वेतनवृद्धि को असंचयी प्रभाव से रोकने का दंड दिया गया था। हालांकि, राजेश कुमार ने 28 दिसंबर 2023 को इस दंड के खिलाफ आवेदन दिया। इसके बाद गृह विभाग ने मामले की पुनः समीक्षा प्रक्रिया शुरू की। समीक्षा के क्रम में उनका आवेदन स्वीकार्य पाया गया, और डीजीपी की रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने पूर्व में जारी दंड को निरस्त करने का निर्णय लिया।
अब इस संबंध में गृह विभाग द्वारा औपचारिक संकल्प भी जारी कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि राजेश कुमार पर लगे विभागीय दंड पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं।