Begusarai News : बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। रिफाइनरी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी संभावित विरोध प्रदर्शन को रोकने के उद्देश्य से अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM), सदर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
23 फरवरी तक प्रभावी रहेगा आदेश
SDM अनिल कुमार द्वारा जारी यह आदेश सोमवार, 09 फरवरी 2026 की सुबह 06:00 बजे से प्रभावी हो गया है, जो 23 फरवरी की सुबह 06:00 बजे तक लागू रहेगा। प्रशासन ने यह निर्णय रिफाइनरी प्रबंधन से मिली उस सूचना के बाद लिया है, जिसमें कुछ संविदा श्रमिकों द्वारा आंदोलन की बात कही गई थी।
इन गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध
- भीड़ पर रोक : रिफाइनरी के गेट संख्या 3-D, 4-A, 01-B और टाउनशिप के 500 गज की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पाबंदी है।
- हथियार ले जाने पर मनाही : इस क्षेत्र में लाठी, डंडा, भाला, गंडासा या किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- प्रदर्शन वर्जित : बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धरना, जुलूस, पिकेटिंग या विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।
- अनुमति अनिवार्य : यदि किसी मान्यता प्राप्त यूनियन को अपनी मांगों के लिए कार्यक्रम करना है, तो उन्हें अनुमंडल दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
प्रशासन की चेतावनी: “बरौनी रिफाइनरी एक आवश्यक सेवा और राष्ट्रहित से जुड़ा उद्योग है। इसकी सुरक्षा में सेंध या आपूर्ति में बाधा डालने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

