Begusarai News : गांजा तस्करी से जुड़े एक मामले में बेगूसराय स्थित एनडीपीएस (NDPS) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने कड़ा फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मो. शमशाद आलम को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यह सजा एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अधिकतम सजा के प्रावधानों के तहत दी गई है।
दोषी शमशाद आलम बरौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पपरौर वार्ड संख्या-4 का निवासी है। उस पर वर्ष 2020 में भारी मात्रा में गांजा रखने और तस्करी करने का गंभीर आरोप लगा था। दरअसल, बरौनी थाना पुलिस ने 10 मार्च 2020 को एक विशेष सूचना के आधार पर शमशाद आलम के घर पर छापेमारी की थी। पुलिस ने पक्के छत वाले कमरे से पीले प्लास्टिक के बैग में रखा 12 पैकेट गांजा बरामद किया था। बरामद गांजे का कुल वजन 120 किलोग्राम था।
पुलिस छापेमारी के दौरान ही शमशाद आलम मौके से फरार हो गया था। बाद में इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन अनुसंधान कर चार्जशीट दाखिल की और मामला अदालत तक पहुंचा। इस केस की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक बाल्मीकि महतो ने अदालत में छह गवाहों को प्रस्तुत किया। इन गवाहों के बयानों और पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुख्ता सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया और एनडीपीएस एक्ट की सख्त धाराओं के तहत अधिकतम 20 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई