30 मार्च तक अपूर्ण पीएम आवास पूर्ण नही हुई तो लाभुक पर होगी कार्रवाई

डेस्क : बेगूसराय में पीएम आवास योजना के लाभुकों के लिए एक नया फरमान जारी हुआ है। दरअसल ये फरमान उनलोगों के लिए है जो पीएम आवास योजना की राशि तो ले लिए लेकिन आवास निर्माण पूरा नहीं कर सके हैं। ऐसे लाभुकों को अब जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करना होगा । नहीं उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह फरमान बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड प्रशासन ने जारी कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार के आदेश के आलोक मे PM आवास योजना के वैसे लाभूक जो पूर्व से उक्त योजना के प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास का निर्माण कार्य पूर्ण नही किये हैं। उनके ऊपर करवाई की जाएगी । ऐसे लाभुक अगामी 30 मार्च तक आवास को पूर्ण कर लें। नहीं तो उन लाभुको पर बिहार सरकार के आदेश के आलोक मे विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए प्रखंड प्रशासन के द्वारा क्षेत्र में प्रचार प्रसार किए जा रहें हैं। निर्धारित समय के भीतर आवास पूर्ण करने की नोटिस भी दी जा रही है, जिसमे कार्य पूर्ण नही होने पर प्राथमिकी दर्ज कर प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि ब्याज सहित वसूली करने की बात कही गई है ।