बेगूसराय में सवा 3 लीटर शराब मिलने पर कोर्ट ने सुनाई 6 साल की सजा, साथ में 1 लाख का जुर्माना भी लगाया..

Begusarai Excise Court : बेगूसराय में एक्साइज कोर्ट ने शराब मामले मे एक अजीबोगरीब फैसला सुनाया है। दरअसल, कोर्ट में महज सवा तीन लीटर शराब बरामदगी मामले में एक आरोपी के खिलाफ 6 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसपर 1 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया है। इस कठोर फैसला के बाद से शराब माफिया में हड़कंप मचा हुआ है।

जानिए क्या है पूरा मामला : ये पूरा मामला बखरी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जहां, बखरी बाजार निवासी हरिबंधु प्रसाद गुप्ता को 2017 में अवैध शराब बिक्री करने के मामले में शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद एक्साइज कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने एक्साइज मुकदमा संख्या 367C /2017 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित हरिबंधु प्रसाद गुप्ता को दोषी पाया।

दोषी पाए जाने पर सुनाया गया ये फैसला : आपको बता दे की एक्साइज कोर्ट ने हरिबंधु पर लगे अवैध शराब व्यवसाय मामले को सही पाया और धारा 30A में दोषी पाते हुए यह फैसला सुनाया है। जिसमे एक्साइज कोर्ट ने आरोपित को 6 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, जुर्माना की राशि न जमा करने पर 4 महीने का साधारण कारावास की सजा का आदेश दिया है।

कैसे हुई थी शराब की बरामद : हुआ यू की 15 अक्टूबर 2017 को बखरी थाना को सूचना मिली कि आरोपित हरि बंधु प्रसाद गुप्ता अपने घर में अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर बखरी पुलिस द्वारा आरोपित के यहां छापेमारी की गई। जहां से 375ML के 9 अंग्रेजी शराब यानि कुल 3 लीटर 375 एमएल शराब बरामद की गई।