Begusarai School Close : बेगूसराय में लगातार बढ़ रही अत्यधिक ठंड और न्यूनतम तापमान में गिरावट को देखते हुए DM श्रीकांत शास्त्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत विद्यालयों के संचालन को लेकर आवश्यक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियाँ 11 जनवरी 2026 से 13 जनवरी 2026 तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। वहीं कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे के बीच ही किया जा सकेगा।
हालांकि प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाओं और परीक्षाओं को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्र केवल बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक संचालित होंगे।
DM ने सभी विद्यालय प्रबंधन को आदेश के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया है। साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) को इसकी निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे बेगूसराय जिले में लागू कर दिया गया है।

