Begusarai News : बेगूसराय में जारी शीतलहर और विशेष रूप से सुबह एवं शाम के समय तापमान में हो रही अत्यधिक गिरावट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के मद्देनज़र अहम फैसला लिया है।
DM श्रीकांत शास्त्री ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी व निजी विद्यालयों में प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र सहित कक्षा 8वीं तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर 22 दिसंबर 2025 से 24 दिसंबर 2025 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

वहीं, कक्षा 8वीं से ऊपर की कक्षाओं के संचालन को शीतलहर को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानी के साथ पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक सीमित समयावधि में संचालित करने का निर्देश दिया गया है।
इसके अलावा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को भी सीमित करते हुए निर्देश दिया गया है कि वे केवल मध्याह्न 12:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के बीच बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराएं।
DM ने जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को आदेश का सख़्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, मिशन दक्ष, प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षाओं के लिए आयोजित विशेष कक्षाएं और परीक्षाएं इस आदेश के दायरे से मुक्त रहेंगी।
प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, वहीं ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है।

