New Traffic Rule : अब वाहनों के हिसाब से लगेगा जुर्माना, जारी हुआ ये नया नियम…..

Traffic Rule: देश में यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जुर्माने की व्यवस्था की गई है, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। इसमें बीच-बीच में बदलाव किए जाते हैं। इसी कड़ी में लाल बत्ती के नियमों का उल्लंघन और स्टॉप लाइन के नियमों (Traffic Rule) को तोड़ने पर जो जुर्माने के नियम थे, उसमे बदलाव किया गया है।

पहले लाल बत्ती के नियमों को तोड़ने पर दुपहिया वाहनों को जुर्माने के तौर पर 5000 रुपया देना पड़ता था, जो कि अब 1000 रुपया ही देना होगा, वहीं तीन पहिया वाहन छोटे चार पहिया वाहन और मध्य वाहनों के लिए क्रमशः 2000 3000 और 4 000 रुपए जुर्माने की राशि निर्धारित की गई है। वहीं भारी गाड़ियों के लिए जुर्माने की राशि 5 हजार रुपए है।

बता दें कि सभी प्रकार के वाहनों के गलत साइड पर नियमों का उल्लंघन करने पर 5000 रुपये की जगह वाहन की स्थिति के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। यहां बाकी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की राशि पहले की तरह ही है।

वहीं अवैध रूप से वाहन निबंध प्लेट बनाने वाले विक्रेताओं पर भी कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से सूचना प्राप्त हो रही है कि मानक के विपरीत वाहन रजिस्ट्रेशन प्लेट का निर्माण स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है तथा रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित किया जा रहा है। इसके साथ ही फुटपाथ पर दुकानों और दुकानों में वाहनों के मूल अनुरोध नंबर के बजाय अन्य पंजीकरण नंबरों की नकली नंबर प्लेटें बनाई जा रही हैं।