Traffic Rule : अब हेलमेट न पहनने पर ₹2000 नहीं, बल्कि इतने रुपए का कट रहा चालान, जानें-

Traffic Rule : ट्रैफिक पुलिस ने अब हेलमेट ना पहनने वालों पर नकेल कसने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं ताकि उनमे उनकी फोटो आ जाए और उनके घर ऑनलाइन चालान भेजा जा सके। इस तरह अगर आप हेलमेट नहीं पहन कर कोई भी टू व्हीलर चला रहे हैं तो आप का चालान काटा जा सकता है।

इस तरह ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर आप हेलमेट नहीं पहनते है या सही से नहीं पहनते है तो इसके लिए आपका 2000 रुपये का चालान काटा जा सकता है। लेकिन ये कीमत कम भी हो सकती है। आइये जानते है कि आप ऑनलाइन चालान कैसे भर सकते है?

ऐसे भर सकते है ऑनलाइन चालान

  1. हम आपको MP ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिए गए ऑनलाइन चालान के बारे में बता रहे है। इसके लिए आपको echallan.mponline.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपको अपनी गाड़ी का नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करने का ऑप्शन मिलेगा। यह दोनों जानकारी भरने के बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना है।
  2. सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें वाहन के मालिक की जानकारी होती है। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी है और चालान के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आपको चालान की फीस भरनी होती है। जिसके लिए आपको 300 रुपये और सर्विस चार्ज के 10 रुपये यानी कुल 310 रुपये देने होते है।
  3. यहां पर अगला पेज ओपन होगा जिसमें आपको एमपी ऑनलाइन के बजाय सिटीजन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन में आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI को मदद से पेमेंट करनी होगी।
  4. इनमें से कोई भी ऑप्शन चुनकर आप उसकी मदद से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
  5. इसके बाद अगले पेज पर आपके रिफरेन्स नंबर, एप्लीकेशन नंबर और अमाउंट की जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको रिफरेंस नंबर नोट करके इसे सबमिट करना होगा।
  6. भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक रसीद मिलेगी। इसमें आपको अमाउंट, रेफरेंस नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर और अन्य जानकारी मिलेगी। आप इस PDF को प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख सकते है।