सावधान! स्कूटर और मोटरसाइकिल पर बच्चों के बैठने को लेकर बदले नियम- चालान की रकम हुई दोगुनी

न्यूज़ डेस्क: सड़क दुर्घटनाओं में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस में दो पहिया वाहनों की संख्या अधिक है। ऐसे में बाइक पर बैठने वाले बच्चों के सुरक्षा को देखते हुए नया नियम बनाया गया है। दरअसल पथ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियम निकाला है।

बच्‍चों के ल‍िए रोड सेफ्टी से जुड़े नई दिशानिर्देश जारी की है। इस नए दिशानिर्देश के तहत 9 माह के लेकर 4 साल तक को बाइक यह नियम पालन करना अनिवार्य है। इस बात का ख्याल माता-पिता को रखना होगा। नियम का पालन ना करने पर जुर्माना देना पड़ेगा।

9 से 4 साल तक के बच्चों के लिए लागू यह न‍ियम : इस दिशानिर्देश के तहत यह न‍ियम बच्‍चों के बाइक पर सफर करने के समय लागू होगा। बतादें कि 9 महीने लेकर चार वर्ष तक के बच्चों के दो पहिए वाहन पर यात्रा करते समय सेफ्टी हार्नेस (Safety harness) लगाना अनिवार्य होगा। सेफ्टी हार्नेस बच्चों के लिए सुरक्षा का काम करेगा। यह एक तरह का सुरक्षा गार्ड होता है। यह वजन में हल्का, वाटरप्रूफ, और कुशन वाला होना चाहिए, जिसे बच्चा आराम से रह सकें।

बच्‍चों को भी अपने नाम का हेल्मेट पहनना अनिवार्य : बच्चों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बाइक पर यात्रा करते समय उनके नाप का हेल्मेट भी लगा कर रखना होगा। बच्चों को लेकर बाइक चलाते समय अधिकतम गति 40 किमी/घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

तत्काल साइकिल हेल्मेट से चलाना होगा काम : BIS बच्चों के हेलमेट के लिए अलग मानक जारी करेगा। फिलहाल छोटे हेलमेट या साइकिल हेलमेट का उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दें कि सरकार सड़क सुरक्षा के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन करने के लिए पहली बार 25 अक्टूबर 2021 को यह मसौदा अधिसूचना लाई थी।