अब निजी वाहनों पर बोर्ड और नेमप्लेट लगाया तो खैर नहीं, भरना होगा इतना जुर्माना…

डेस्क : लोग गाड़ियों में बोर्ड नेम प्लेट, हॉर्न आदि लगवाने लगे हैं। ये सब बिहार में भी देखा जाता है। इसे लेकर अब जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा वाहनों पर लगे नेमप्लेट, माइक व बोर्ड आदि हटाये जायेंगे। इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक किसी भी निजी वाहन के आगे बोर्ड माइक नेम प्लेट लगाना गैरकानूनी है।

सरकारी आदेश में कहा गया कि वाहनों के नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी लिखना दंडनीय अपराध है। प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान यह देखा गया है कि लोग निजी वाहनों, टैक्सियों और किराए के वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा पद का नाम, संस्था का नाम, पदनाम, संस्था का नाम, प्रतिष्ठान आदि लिखवाते हैं।

आपको बता दें कि जिले के सुदूरवर्ती गांव हों या शहर, लोग अपने निजी वाहनों पर माइक और सर्च लाइट लगाकर स्टैंड लगाकर गाड़ी चलाना अपनी हैसियत समझ रहे हैं। कई लोग तो इन चिन्हों को अपने वाहनों पर लगाकर खुद को राज्य स्तर के शीर्ष अधिकारियों का दर्जा प्राप्त समझते हैं।

इसके साथ ही सत्ताधारी राजनीतिक दलों के झंडे और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व महासचिव के नाम लिखी नेम प्लेट लगाकर वाहनों का चलना आम हो गया है। अब वाहनों पर नेम प्लेट या लाइट लगाकर चलने वालों पर शिकंजा कसेगा और जुर्माना भी वसूला जाएगा।