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एक से ज्यादा PAN Card रखने पर देना पड़ेगा ₹10,000 का जुर्माना, जानें- नया नियम

Duplicate PAN Card Latest News : हर भारतीय नागरिक के पास पहचान लिए खुद का अपना डॉक्यूमेंट है. खासकर, आधार कार्ड और पैन कार्ड हर लोगों के लिए जरूरी बन गया है. ऐसे में अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो सतर्क हो जाइए! वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे.

दरअसल, इनकम टैक्स विभाग ने डुप्लीकेट पैन कार्ड रखने वालों लोगों पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है. जारी नया नियम के मुताबिक, अगर आपने डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर नहीं किया तो आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. तो आज के इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक जानते हैं.

इनकम टैक्स विभाग अधिनियम 1961 के मुताबिक, कोई भी भारतीय नागरिक एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं रख सकता है. अगर किसी के पास डुप्लीकेट पैन कार्ड है, तो तुरंत उसे सरेंडर करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. भारत सरकार ने पैन कार्ड के मुद्दे को गंभीरता से लिया है.

अगर आपने भी अभी तक डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर नहीं किया तो इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 272B के तहत आपको ₹10,000 तक का जुर्माना भरना होगा. इसीलिए जल्द से जल्द डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर कर दें. यह काम NSDL या फिर UTIITSL के जरिए किया जा सकता है.

सुमन सौरब

सुमन सौरब thebegusarai.in वेबसाइट में मार्च 2020 से कार्यरत हैं। लगभग 5 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने LNMU से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। अपने करियर में लगभग सभी विषयों (राजनीति, क्राइम, देश- विदेश, शिक्षा, ऑटो, बिजनेस, क्रिकेट, लाइफस्टाइल, मनोरंजन आदि) पर लेखन का अनुभव रखते हैं। thebegusarai.in पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें प्रकाशित हों और सही तथ्यों के साथ पाठकों तक पहुंचें, इसी उद्देश्य के साथ सतत लेखन जारी है।

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