अगर UPI से गलत खाता में चला गया पैसा तो घबराइए नहीं! ऐसे मिलेगा वापस पैसा, जानें – कैसे

डेस्क : 2014 के बाद से देश की मोदी सरकार भी ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाले UPI और नेट बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है. UPI और नेट बैंकिंग करते समय गलती से अगर किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसे चले जाएं तो इसके लिए क्या करना चाहिए. RBI की नयी गाइडलाइन के अनुसार, अगर गलती से गलत अकाउंट में पैसे चले जाएं तो 48 घंटे के भीतर पैसे रिफंड ले सकते हैं. आपको बता दें कि UPI और नेट बैंकिंग करने के बाद मोबाइल पर प्राप्त मैसेज को कभी भी डिलीट न करें. इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है. पैसे रिफंड लेने के लिए इस नंबर की आपको सख्त जरूरत पड़ती है.

क्या हैं RBI की नयी गाइडलाइन : RBI द्वारा जारी की गयी नयी गाइडलाइन कहा गया है कि बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के भीतर ही रिफंड करें. अगर बैंक पैसे वापस दिलवाने में मदद न करें तो ऐसे में ग्राहक bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत भी कर सकते हैं. अगर गलती से किसी गलत खाते में अगर पैसे चले जाएं, तो इसके लिए एक पत्र लिखकर बैंक में देना भी होगा. इसमें आपको खाता संख्या, खाता धारक का नाम, जिस अकाउंट में पैसे दिए गए हैं वह अकाउंट नंबर लिखने होंगे.

UPI करते समय न करें जल्दबाजी : UPI और नेट बैंकिंग करते सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. UPI करते समय यह सुनिश्चित करें कि जिसे पैसे भेज रहे हैं, उसका नाम और अकाउंट नंबर सही हो. UPI करते समय QR कोड के माध्यम से दुकानदार से उनका नाम पूछकर दोनों को मिला लें, जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप जिसे पैसे भेज रहे हैं वह सही खाता संख्या है या फिर नहीं. नेट बैंकिंग करते समय जल्दीबाजी न करें. नेट बैंकिंग और UPI करने के बाद प्राप्त होने वाले मैसेज को संभाल कर रखें.