Indian Railway : ट्रेन में TTE बदसलूकी करने लगे तो घबराएं नहीं- यहां कर दें शिकायत….

Indian Railway : देश में लाखों लोग हर रोज ट्रेन में सफर करते हैं और ऐसे में कई लोग होते हैं जो जल्दबाजी में जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में चढ़ जाते हैं। कई लोगों को भागते-भागते ट्रेन हाथ आती है और वह जनरल डिब्बे की जगह स्लीपर कोच या एसी कोच में बैठने लग जाते हैं। ऐसे में आपके पास जनरल का टिकट है और TTE के द्वारा चेकिंग करने पर आपको स्लीपर क्लास की टिकट कटानी पड़ जाती है।

लेकिन कई बार ऐसे मामलों में ते और यात्री के बीच बातचीत हद से ज्यादा बढ़ जाती है और वह बदतमीजी पर उतर आते हैं। इसके साथ ही उनमे लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। रेलवे के नियमों के अनुसार बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा करना कानून अपराध है। लेकिन आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं जब जनरल का टिकट लेकर स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हो?

रेलवे नियमों के अनुसार आप प्लेटफार्म टिकट लेकर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं और आपको जिस स्टेशन पर जाना है उसके बारे में TTE को बता सकते हैं। इसके बाद TTE आपको हैंड हेल्ड मशीन से टिकट काट कर देगा और अगर सीट खाली होगी तो आपको अलॉट कर देगा।अगर सीट नहीं है तो आपको एडजस्ट करना होगा।

अगर आपका रिजर्वेशन टिकट नहीं है तो आपको ₹250 जुर्माना और डेस्टिनेशन तक की टिकट का किराया देना होगा। इसके बाद आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं। रेलवे नियमों के अनुसार अगर आप टिकट लेकर किसी दूसरे डिब्बे में चढ़ गए है तो TTE को अपना टिकट दिखाएँ।

अगर आपके पास टिकट नहीं है तो जुर्माना देकर और तत्काल टिकट का किराया देकर आप यात्रा कर सकते है। बीच सफर में आपको TTE ट्रेन से नहीं उतार सकता है। अगर ऐसे में TTE आपसे बदतमीजी करता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते है। ऐसी स्थिति में आप रेल मदद ऐप या फिर रेलवे पुलिस फोर्स और हेल्पलाइन नंबर 155210 पर कॉल कर सकते है।