Indian Railway : Train सफर के दौरान अगर फट गया टिकट तो क्या होगा? जानें- जुर्माना लगेगा या नहीं……

Indian Railway: आज के समय में लोग ट्रेन से यात्रा करना बेहद पसंद करते हैं. लेकिन ट्रेन में बिना टिकट के सफर करना वैध माना जाता है. अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. वहीं अगर आप किसी को स्टेशन पर छोड़ने या लेने गए हैं.

तो उसके लिए भी आपको प्लेटफार्म टिकट लेने की जरूरत पड़ती है अगर आपकी टिकट नहीं लेते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ जाता है. हालांकि कई बार ट्रेन में यात्रा करते समय ही टिकट खो जाती है तो कई बार लोग अपने घर पर ही टिकट भूल जाते हैं. तो ऐसे में सवाल उठता है की ट्रेन का टिकट खो जाने पर क्या जुर्माना देना होगा या नहीं?

टिकट को लेकर भारतीय रेलवे (Indian railway) का नियम

अगर आपका टिकट सफर के दौरान खो जाता है या फिर घर पर टिकट भूल जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं क्योंकि आप डुप्लीकेट टिकट से अपना यात्रा कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको श्रेणी के मुताबिक अलग फीस देना होता है. ट्रेन में मौजूद TTE से आप डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं.

कितनी लगती है फीस

इंडिया रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार डुप्लीकेट फीस श्रेणी के अनुसार लिया जाता है. सेकंड और स्लीपर क्लास के लिए ₹50 वही उससे ऊपर की श्रेणी के लिए ₹100 चार्ज देना पड़ता है. यानी की आपका अगर डुप्लीकेट टिकट खो जाता है तो आप ₹50 में आसानी से नया टिकट प्राप्त कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपका इस दौरान ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो आप ट्रेन जाने से पहले काउंटर पर जाकर डुप्लीकेट टिकट वापस भी कर सकते हैं.

टिकट फटने पर क्या रूल ?

अगर यात्रा के दौरान ट्रेन में ही टिकट फट जाती है तो आपको डुप्लीकेट टिकट बनाना अनिवार्य हो जाता है. लेकिन इस दौरान यात्री को उसके कल किराए का 25% भुगतान करना होता है. अगर आपका वेटिंग टिकट है और वह फट जाता है तो आपको डुप्लीकेट टिकट नहीं दिया जाएगा.