Indian Railway: आपकी कन्फर्म टिकट पर ‘दूसरा व्यक्ति’ भी कर सकता है यात्रा, जानें- नया नियम

Indian Railway Ticket Transfer Rule: भारतीय रेल में यात्रा के लिए टिकट करना पड़ता है लेकिन सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है जब किसी कारणवश वह व्यक्ति यात्रा नहीं कर पाता और उसे टिकट कैंसिल करना पड़ता है। टिकट कैंसिल (Ticket Cancellation) के दौरान कैंसिलेशन चार्ज देना होता है लेकिन, रेलवे नियम कैंसिलेशन (Railway Rule Cancellation) चार्ज से मुक्ति के लिए अब टिकट को ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध करा दिया है।

टिकट ट्रांसफर करने के जरूरी नियम…

  • किसी कारणवश यदि आप यात्रा करने में असमर्थ होते हैं तो ट्रेन के निकलने से 24 घंटे पहले रेलवे काउंटर से ही फॉर्म जारी कराना होगा।
  • इसके बाद उस फॉर्म को अपने पूर्व में किए गए टिकट के पीएनआर नंबर भरना होगा।
  • पीएनआर (PNR) नंबर भरने के बाद जिस व्यक्ति के नाम ट्रांसफर कराना है उसका नाम और आधार संख्या दर्ज करना होगा ।
  • ट्रांसफर करने के बाद जिस व्यक्ति को टिकट का लाभ लेना है उसके आधार कार्ड की छाया प्रति भी जमा करनी होगी।

ट्रांसफर करने की सुविधा का लाभ एक ही बार

भारतीय रेल (Indian Railway )द्वारा टिकट ट्रांसफर करने की सुविधा को सबसे अच्छी सुविधा बताई जा रही है लेकिन यह सुविधा कोई भी यात्री अपने टिकट पर केवल एक ही बार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपना टिकट एक बार ट्रांसफर कर दिया या बदल दिया तो पुनः हुआ किसी और को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा।